Hindi News / Indianews / 104 Year Old Murder Convict This Old Man Is Suffering The Consequences Of His Deeds At The Age Of 104 The Murder Accused Cried Bitterly In The Court Then What Happened Left Everyones Eyes Wide Op

104 की उम्र में कर्मों का फल भुगत रहा ये बुजुर्ग, कोर्ट में फूट-फूट कर रोया मर्डर का आरोपी, फिर जो हुआ फटी रह गई सबकी आंखें

104 Year Old Murder Convict: कभी-कभी न्याय भी किसी के जीवन को दर्दनाक बना देता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 104 वर्षीय रसिक चंद्र मंडल को अंतरिम जमानत दे दी है।

BY: Raunak Pandey • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), 104 Year Old Murder Convict: कभी-कभी न्याय भी किसी के जीवन को दर्दनाक बना देता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 104 वर्षीय रसिक चंद्र मंडल को अंतरिम जमानत दे दी है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। बता दें कि, साल 1988 में एक हत्या के मामले में दोषी पाए गए मंडल को अब ट्रायल कोर्ट की शर्तों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर अस्थायी रूप से रिहा किया जाएगा। दरअसल, रसिक चंद्र मंडल को 1988 के हत्या के मामले में 1994 में दोषी ठहराया गया था। उस समय उनकी उम्र 68 साल थी। उन्हें इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2020 में बुजुर्ग ने सुप्रीम कोर्ट से की रिहाई की मांग

बता दें कि, बुजुर्ग ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साल 2018 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके अलावा मंडल ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में नई अपील दायर की जिसमें उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए समय से पहले रिहाई की मांग की। 99 साल की उम्र में उन्होंने कोर्ट से राहत की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी और 2021 में इसे गंभीरता से लिया।

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कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बढ़ती उम्र को देखते हुए शुक्रवार (29 नवंबर) को मंडल को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया। कोर्ट ने उनकी हालत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। पश्चिम बंगाल सरकार की वकील आस्था शर्मा ने कोर्ट को बताया कि मंडल की शारीरिक स्थिति अब पहले से बेहतर है और वह जल्द ही अपना 104वां जन्मदिन मनाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।

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