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मंदिर की घंटी बजने ने परेशान व्यक्ति ने किया शिकायत, फिर जो हुआ उसे जान हर कोई हैरान

BY: Divyanshi Singh • LAST UPDATED : August 22, 2024, 4:12 pm IST
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मंदिर की घंटी बजने ने परेशान व्यक्ति ने किया शिकायत, फिर जो हुआ उसे जान हर कोई हैरान

Noise pollution caused by ringing temple bells in Noida,

India News (इंडिया न्यूज), Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सौंदर्यम सोसाइटी में एक निवासी मंदिर की घंटी बजने से इतना परेशान हो गया कि उसने इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कर दी। शिकायत के आधार पर यूपीपीसीबी ने एओए को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित अधिकारी को प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस में कही यह बात

यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने नोटिस में कहा है कि किसी भी तरह का ध्वनि प्रदूषण न किया जाए, जिससे किसी को कोई परेशानी हो। नोटिस मिलने के बाद एओए ने सोसाइटी के लोगों से मंदिर की घंटी धीमी आवाज में बजाने की अपील की है। ‘रोजाना घंटी बजने से होती है परेशानी’

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, गौर सौंदर्यम सोसायटी के फ्लैट नंबर 368 में रहने वाले मुदित बंसल ने 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑनलाइन शिकायत की थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके फ्लैट के पास एक मंदिर है। जहां से रोजाना घंटी बजने की आवाज आती है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है।

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मुदित बंसल की शिकायत मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान आवाज की तीव्रता अधिक पाई गई। जिसे देखते हुए एओए को नोटिस जारी किया गया। जिसमें ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने को कहा गया है। मंदिर की घंटी बजने से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

लोगों से की यह अपील

सोसाइटी के एओए बीके बंसल ने बताया कि विभाग की ओर से मिले नोटिस के बारे में सभी निवासियों को सूचित कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वे इतनी तेज आवाज में घंटी न बजाएं कि किसी को परेशानी हो।

क्षेत्रीय अधिकारी डीके गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ध्वनि की तीव्रता 70 डेसिबल से अधिक पाई गई, जो मानकों से अधिक है। ध्वनि प्रदूषण अधिक होने के आधार पर एओए को नोटिस जारी किया गया। साथ ही एओए को ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने को कहा गया है।

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