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Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को मिली जमानत , जानें कोर्ट ने क्या कहा

BY: Shanu kumari • LAST UPDATED : April 2, 2024, 2:20 pm IST
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Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को मिली जमानत , जानें कोर्ट ने क्या कहा

Sanjay Singh

India News(इंडिया न्यूज), Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी को लगातार मिल रहे झटके के बीच थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता नेता संजय सिंह को आखिरकार जमानत मिल गई है। जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संजय स‍िंंह की जमानत याच‍िका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन न‍िदेशालय ( ED) से कई सवाल पूछे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल

पेशी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि, संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं और उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला। अब भी ईडी संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है उन्हें हिरासत में रखना क्यों जरूरी है। जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में दो बजे फिर से सुनवाई करेगी।

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संजय सिंह के वकील का बयान

वहीं इस मामले में संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया, “लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्यवाही हुई। लंच के पहले कोर्ट ने कहा कि जैसी बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। आप इस पर निर्देश लेकर आएं और बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ED आई और कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इन्हें बेल दे दी जाए।” सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए स्वाती मालीवाल ने कहा कि शेर ज़्यादा दिन क़ैद नहीं किए जा सकते! संजय सिंह ज़िंदाबाद।

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फरवरी में किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख

मिली जानकारी के अनुसार, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने द‍िल्‍ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्‍ड्र‍िंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि, द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं।

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