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ED का अगला निशाना बने AAP विधायक अमानतुल्लाह, जानें क्या है वजह

India News (इंडिया न्यूज), Amanatullah Khan: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों और इक अध्यक्ष पर काल मंडराता नजर आ रहा है। 21 मार्च क दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले नीति में ईडी द्वारा हिरासत में लिया गया। इससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया इस मामले में पहले ही हिरासत में हैं हालांकि अब संजय बाहर आ चुके हैं। इसी बाच में अब निशाना बने हैं विधायक अमानतुल्लाह खान। आइए इस खबर में जानते हैं इससे जुड़ी सारी जानकारी..

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अमानतुल्लाह खान ने नहीं दी पेशी

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला विधायक के तीन कथित सहयोगियों सहित चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इस बीच, इस हफ्ते की शुरुआत में, ईडी द्वारा केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर ओखला विधायक के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की मांग करने वाली एक अर्जी दायर करने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल को पेश होने के लिए समन जारी किया था। ईडी ने खान को 23 जनवरी, 31 जनवरी, 9 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को पूछताछ के लिए लगातार समन भेजे लेकिन खान ने किसी भी समन का पालन नहीं किया।

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क्यों भेजे गए नोटिस

ईडी ने 2016 में दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की। सीबीआई ने खान पर आरोप लगाया – जो उस समय बोर्ड के अध्यक्ष थे। गैर-स्वीकृत और गैर-मौजूद रिक्तियों के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में विभिन्न लोगों को अवैध रूप से नियुक्त करने का, जिससे कथित तौर पर दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान भुगतना पड़ा था और इस अवैध तरीके से अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाया। उन पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अवैध तरीके से पट्टे पर देने का भी आरोप था।

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ईडी ने की तलाशी

इसके बाद, ईडी ने पिछले साल ओखला विधायक से जुड़े परिसरों पर छापेमारी के बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए। जांच एजेंसी के अनुसार, उसकी तलाशी के दौरान भौतिक और डिजिटल साक्ष्य के रूप में कई “अपराधी” सामग्री जब्त की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में खान की कथित संलिप्तता का संकेत देती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी के ये विधायक भी खुद के फायदे के लिए गैर कानूनी तरीके अपना रहे थे।

इससे पहले, खान ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी

Shalu Mishra

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