होम / मुश्किल में अरुंधति रॉय, दिल्ली LG ने 2010 के भड़काऊ भाषण के लिए UAPA के तहत मुकदमा चलाने की दी मंजूरी  -IndiaNews

मुश्किल में अरुंधति रॉय, दिल्ली LG ने 2010 के भड़काऊ भाषण के लिए UAPA के तहत मुकदमा चलाने की दी मंजूरी  -IndiaNews

Reepu kumari • LAST UPDATED : June 15, 2024, 7:35 am IST

India News (इंडिया न्यूज़), Arundhati Roy: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय 2010 में एक कार्यक्रम के दौरान रॉय द्वारा की गई कथित भड़काऊ टिप्पणियों के बाद लिया गया है, जैसा कि पीटीआई ने राज निवास के अधिकारियों के हवाले से बताया है।

मामले में एफआईआर 28.10.2010 को सुशील पंडित की शिकायत पर दर्ज की गई थी। रॉय और हुसैन ने 21.10.2010 को एलटीजी ऑडिटोरियम, कॉपरनिकस मार्ग में “आज़ादी – द ओनली वे” के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर उत्तेजक भाषण दिए थे। एलजी ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की आईपीसी धारा 45 (1) के तहत अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।

  • अरुंधति रॉय की बढ़ी मुसीबत
  • कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं
  • भड़काऊ भाषण के लिए UAPA के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी

कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं

“अरुणति रॉय और उन सभी अलगाववादी नेताओं, देश में तथाकथित नक्सली तत्व के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए एलजी को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कहा कि कश्मीर एक अलग हिस्सा है और यह भारत का हिस्सा नहीं है। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, ”भारत को तोड़ने का विचार उनके मन में हमेशा बना रहता है और इन लोगों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और कानून को समय के अनुसार अपना काम करना चाहिए।”

”यह चौंकाने वाला है कि अरुंधति रॉय विश्व प्रसिद्ध लेखिका और एक बहादुर महिला जो फासीवाद के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरी हैं, उन पर क्रूर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारत सरकार ने मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए अपना उत्पात जारी रखा है। कश्मीर के पूर्व कानून प्रोफेसर पर मामला दर्ज करना भी हताशा का कदम है।”

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कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, ”एलजी को बताना चाहिए कि वह 2010 के मामले में 14 साल बाद कार्रवाई क्यों कर रहे हैं…अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है तो कार्रवाई तेजी से क्यों नहीं की गई।” इससे पहले, एलजी ने अक्टूबर 2023 में आईपीसी की धारा 153ए, 153बी और 505 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उपरोक्त आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए आईपीसी की धारा 196 के तहत मंजूरी दे दी थी। रॉय और हुसैन ने कथित तौर पर इसके तहत आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए थे। 21 अक्टूबर 2010 को एलटीजी ऑडिटोरियम, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली में “आज़ादी – द ओनली वे” का बैनर।

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आरोप 

रोम इंडिया” सम्मेलन में भाषण देने वालों में सैयद अली शाह गिलानी, एसएआर गिलानी (सम्मेलन के एंकर और संसद हमले मामले में मुख्य आरोपी), अरुंधति रॉय, डॉ. शेख शौकत हुसैन और माओवादी समर्थक वारा वर राव शामिल थे।
यह आरोप लगाया गया कि गिलानी और अरुंधति रॉय ने दृढ़ता से प्रचार किया कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा कर लिया था और भारत से जम्मू-कश्मीर की आजादी के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और उसी की रिकॉर्डिंग प्रदान की गई थी।

शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एमएम कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसने 27 नवंबर, 2010 के आदेश के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के साथ शिकायत का निपटारा कर दिया। तदनुसार, एक प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच की गई।

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