संबंधित खबरें
'दैत्य वाला…', महाराष्ट्र में उद्धव को मिली शिकस्त, तो एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस तरह उड़ाई खिल्ली!
दो सालों में भारत का इतना धन लुट गए अंग्रेज, देश को खोखला करने की थी कोशिश, सच्चाई जान रह जाएंगे हैरान!
अजित पवार ने खेला ऐसा दाव,सीएम पद को लेकर महायुति में छिड़ी जंग…चारों खाने चित हुए एकनाथ शिंदे
क्या इंदिरा गांधी की सरकार ने बदला था संविधान? 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया फैसला
चुनावों में गंदी बेइज्जती के बाद अब राज ठाकरे पर टूटा बड़ा कहर, MNS की तबाही का पहला इशारा, अपने भी फेर लेंगे मुंह?
3 मुसलमानों की अर्थी उठने के बाद सामने आया संभल हिंसा का भयानक वीडियो, दिल दहला देगी 'अल्लाह-अल्लाह' की चीख-पुकार
India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई है।
अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। साथ ही कहा गया कि वे अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी गवाह के बयान दर्ज करने के तरीके पर संदेह करना या उस पर आक्षेप लगाना न्यायाधीश और अदालत पर आक्षेप लगाने के समान है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के समय के अभाव में अदालतों को कानून के संबंध में इस पर विचार करना होगा। केजरीवाल को पता होगा कि लोकसभा चुनाव कब घोषित होंगे और वह तब बहुत व्यस्त होंगे। यह नहीं माना जा सकता कि गिरफ्तारी का समय ईडी द्वारा तय किया गया था।कोर्ट द्वारा कहा गया कि “इस अदालत के समक्ष मामला केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता और ईडी के बीच है।”
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.