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फाइल पर दस्तखत नहीं , दफ्तर नहीं…, इन शर्तों पर केजरीवाल को मिली जमानत 

CM Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति घोटाले में पहली बार गिरफ्तार होने के छह महीने बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जेल से बाहर आ रहे हैं।

BY: Reepu kumari • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़), CM Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति घोटाले में पहली बार गिरफ्तार होने के छह महीने बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जेल से बाहर आ रहे हैं। आज शुक्रवार को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को अनुचित बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक जेल में रहना “स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना के समान है”। केजरीवाल इस मामले में जेल से बाहर आने वाले चौथे हाई-प्रोफाइल नेता बन गए हैं, इससे पहले आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर और भारत राष्ट्र समिति की के कविता भी जेल से बाहर आ चुकी हैं। केजरीवाल की रिहाई हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आप के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जहां पार्टी मौजूदा भाजपा और उसके इंडिया ब्लॉक सहयोगी कांग्रेस को चुनौती देने के लिए कमर कस रही है। आपको बता दें जमानत के लिए कुछ शर्तें में रखी गई हैं।

जमानत के लिए शर्तें

– CM अरविंद केजरीवाल बेल मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय में जा सकेंगे।
– जब तक बहुत जरुरी ना हो, किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे केजरीवाल।
– कहीं पर भी अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे।
– किसी भी गवाह से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे सीएम।
– इस केस से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं उन फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे।
– अगर अदालत का बुलावा आया तो ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे।
– जांच में सहयोग करेंगे।

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CM Kejriwal Bail

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहली बार ईडी ने 21 मार्च को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 26 जून को भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि वे ईडी की हिरासत में थे।

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