India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद लगातार उनके पद को लेकर बाते तेज हो रही है। जिसके बाद सीएम केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि, हिन्दू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी।

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संविधान का दिया हवाला

जानकारी के लिए बता दें कि, याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि, ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि, ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे.. इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

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