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Arvind Kejriwal: नहीं कम हो रही सीएम केजरीवाल की मुश्किलें, ईडी कल करेगी चार्जशीट दाखिल

India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal:  दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में एक बड़ी खबर समने आ रही है जबां ईडी कल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि, ईडी ने सीएम केजरीवाल को शराब नीति मामले का ‘सरगना’ बताया है। ईडी ने केजरीवाल को बताया सरगाना […]

BY: Shubham Pathak • UPDATED :
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India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal:  दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में एक बड़ी खबर समने आ रही है जबां ईडी कल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि, ईडी ने सीएम केजरीवाल को शराब नीति मामले का ‘सरगना’ बताया है।

  • ईडी ने केजरीवाल को बताया सरगाना
  • कल ईडी करेगी पहली चार्जशीट दाखिल

शराब  नीति पर फंसी आप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल करने की उम्मीद है। यह पहली बार होगा जब केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में आरोपी के रूप में नामित किया जाएगा। जानाकरी के लिए बता दें कि आरोपपत्र में ईडी केजरीवाल को शराब नीति मामले में ‘सरगना’ और मुख्य साजिशकर्ता कहेगा।

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ईडी का दावा

जांच एजेंसी ने दावा किया है कि उसने केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। क्यों एस्ट्राजेनेका ने वैश्विक स्तर पर अपनी कोविड वैक्सीन वापस लेने का फैसला किया है। ईडी का यह कदम शराब नीति मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ मेल खाएगा। बुधवार को बेंच का नेतृत्व करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि वे शुक्रवार को अपनी दलीलें पेश करने के लिए तैयार रहें।

इसके साथ ही इस मामले में न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि, “हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से संबंधित मुख्य मामले पर भी उसी दिन सुनवाई होगी। केजरीवाल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, न्यायमूर्ति खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश सुनाए बिना ही सुनवाई शुरू कर दी।

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पीठ ने क्या कहा?

पीठ ने कहा था कि वह नहीं चाहती कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने पर केजरीवाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करें, क्योंकि इससे हितों का टकराव होगा। केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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