India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आचरण उन्हें जमानत का हकदार नहीं बनाता। मुख्यमंत्री ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए अदालत का रुख किया था।
सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने आगे कहा कि केजरीवाल का स्वास्थ्य उन्हें चल रहे लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने से नहीं रोक पाया। केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली के सीएम ने पहले अपने अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटने” के मद्देनजर पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
मामले का अपडेट जारी है..
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