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एक से ज्यादा शादी करने वालों की अब नहीं खैर, असम विधानसभा में बहुविवाह के खिलाफ बिल हुआ पास

Assam Assembly Passes Polygamy Law: असम विधानसभा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसमें उन्होंने एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाने के बिल को पास कर दिया है.

Assam Anti Polygamy Bill 2025: असम विधानसभा (Assam Assembly) में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसमें उन्होंने एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाने के बिल को पास कर दिया है. इस कानून के तहत, दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही पीड़ित को 1.40 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी प्रावधान है. ध्यान दें कि बिल पास होने से पहले असम असेंबली में इस पर चर्चा हुई थी. इस मौके पर, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर वह असम में सत्ता में वापस आते हैं, तो पहले सेशन में असम अनलॉफुल कंडक्ट (UCC) एक्ट लागू करेंगे. एंटी-पॉलीगैमी एक्ट असम में अनलॉफुल कंडक्ट (UCC) एक्ट लागू करने की दिशा में पहला कदम है.

सीएम ने मंगलवार को पेश किया था बिल

आपको बता दें कि, यह बिल सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को असेंबली में एक से ज़्यादा शादी पर रोक लगाने वाला बिल पेश किया था. यह बिल एक से ज़्यादा शादी को अपराध बनाता है, और दोषी पाए जाने वालों को सात साल तक की जेल हो सकती है. बिल के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों (STs) और छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों को कवर नहीं करते हैं.

अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं

विधानसभा स्पीकर बिस्वजीत दैमारी से इजाज़त मिलने के बाद, शर्मा, जिनके पास गृह और राजनीतिक मामलों का विभाग भी है, ने असम बहुविवाह निषेध बिल, 2025 पेश किया. यह बिल विपक्षी कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और रायजोर दल के विधायकों की गैरमौजूदगी में पेश किया गया, जो गायक ज़ुबिन गर्ग की मौत पर चर्चा के बाद सदन से बाहर चले गए थे. बिल के “उद्देश्यों और कारणों के बयान” के अनुसार, इसका मकसद राज्य में बहुविवाह और बहुपति प्रथा पर रोक लगाना और उसे खत्म करना है. हालांकि, बिल के नियम छठी अनुसूची वाले इलाकों में रहने वाले लोगों और किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे.

इसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान

बिल “बहुविवाह” को ऐसी शादी के रूप में बताता है जिसमें एक पक्ष की पहले शादी हो चुकी हो या उसका कोई जीवित जीवनसाथी हो, जिससे दूसरे का कानूनी रूप से तलाक न हुआ हो, या जिसकी शादी कानूनी रूप से रद्द या अमान्य घोषित न की गई हो. बिल में एक से ज़्यादा शादी को सज़ा वाला अपराध बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है.
Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing 3 months intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024. She Worked in Inkhabar Haryana 9 months there she cover full Haryana news. Currently In India News her speciality is hard news, lifestyle, entertainment, Business.

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