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BharatPe: भारतपे के पूर्व सीईओ अश्नीर ग्रोवर ने की करोड़ों रूपये की हेराफेरी?

Rajesh kumar • LAST UPDATED : November 16, 2023, 9:25 am IST

India News(इंडिया न्यूज),BharatPe: भुगतान फर्म भारतपे में कथित धोखाधड़ी की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच में सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी और कंपनी के पूर्व नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन ग्रोवर द्वारा कथित रूप से फर्जी मानव संसाधन परामर्श के लिए किए गए कई अस्पष्ट भुगतान पाए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि इस धोखाधड़ी में माधुरी जैन के परिवार के सदस्य भी साथ है।

ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट ने ये बताया

दिल्ली उच्च न्यायालय में ईओडब्ल्यू द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपियों ने भर्ती कार्य के लिए कमीशन के भुगतान के लिए भारतपे के खातों से धन स्थानांतरित करने के लिए कथित तौर पर पिछली तारीख के चालान का इस्तेमाल किया। कथित रूप से फर्जी एचआर कंसल्टेंसी को कम से कम ₹ 7.6 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों को जुर्माने के रूप में ₹ 1.66 करोड़ का भुगतान किया गया। अन्य 71.76 करोड़ रुपये कथित तौर पर फर्जी लेनदेन के माध्यम से निकाले गए। इन लेनदेन में कथित तौर पर शामिल कुल राशि ₹ 81 करोड़ से अधिक हो सकती है, क्योंकि ईओडब्ल्यू की जांच अभी भी जारी है।

परिवार के ये सदस्य शामिल

ईओडब्ल्यू की स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है, “जांच के दौरान, खाता नंबर (संशोधित) (कथित माधुरी जैन/ग्रोवर से संबंधित) की जांच से पता चला कि उसे लगभग ₹ 5 करोड़, ₹ 3 करोड़ और ₹ की भारी रकम मिली थी। उनके पिता सुरेश जैन, मां संतोष जैन और भाई श्वेतांक जैन ने क्रमशः 2 करोड़ रु. भारतपे की पूर्व नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन को फोरेंसिक ऑडिट में कई अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद 2022 में निकाल दिया गया था। इसके बाद, मार्च 2022 में अश्नीर ग्रोवर ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया।

ईओडब्ल्यू ने कहा, “इसके अलावा, खाता संख्या (कथित अशनीर ग्रोवर से संबंधित) की जांच से पता चला कि याचिकाकर्ता अशनीर ग्रोवर ने 2019 से 2022 तक अपने पिता अशोक ग्रोवर के खाते में ₹ 46 करोड़ (लगभग) की राशि हस्तांतरित की। ये बहुत बड़ी राशि है लेनदेन को सत्यापित किया जाना है और उनके उद्देश्य/अंतिम उपयोगकर्ता का पता लगाया जाना है।”

फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को नाजायज भुगतान

बता दें कि ईओडब्ल्यू ने इस साल की शुरुआत में भारतीय दंड संहिता की आठ धाराओं के तहत पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी, जिसमें आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बेईमानी और जालसाजी शामिल थी। भारतपे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अश्नीर ग्रोवर और उनके परिवार ने अन्य आरोपों के अलावा कथित रूप से फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को नाजायज भुगतान के माध्यम से लगभग 81.3 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

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