India News (इंडिया न्यूज़),Gyanvapi Masjid Case,वाराणसी: वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) की नियमित पूजा का केस अब चलता रहेगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट का 12 सितंबर का फैसला बरकरार रखा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। pic.twitter.com/runAg3sPkg
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Gyanvapi Masjid Case
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 31, 2023
राखी सिंह और अन्य महिलाओं के केस के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी की जिला अदालत में आपत्ति दाखिल की थी। पिछले साल 12 सितंबर को जिला अदालत ने आपत्ति खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने फैसला दिया।
गौरतलब है कि दिल्ली की राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने वाराणसी की जिला अदालत में दो साल पहले याचिका दाखिल की थी। याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा-अर्चना नियमित तौर पर किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। जिला जज की अदालत में पिछले साल मई महीने में यह केस ट्रांसफर हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आपत्ति दाखिल कर राखी सिंह समेत महिलाओं की याचिका को खारिज किए जाने की अपील की थी।
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