India News(इंडिया न्यूज),Cash For Vote: आज रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने वाले विधायकों की अब खैर नहीं जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1988 के फैसले को पलटते हुए कहा है कि, अब सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा कि, स्वागतम! माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महान निर्णय जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था में लोगों का विश्वास गहरा करेगा।

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नरसिम्हा राव के फैसले को पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले के फैसले को खारिज कर दिया है और कहा है कि सांसदों और विधायकों को रिश्वत के बदले विधायिका में वोट देने पर कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं है। 1998 के फैसले में कहा गया था कि अगर सांसद और विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट देते हैं तो उन्हें मुकदमे से छूट होगी। बता दें कि, 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों पर मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता।

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कोर्ट के सामने सवाल..

वहीं इस मामले में कोर्ट के सामने सवाल था कि, रिश्वत के बदले सदन में भाषण या वोट देने के मामलों में क्या जनप्रतिनिधि कानूनी मुकदमे से छूट का दावा कर सकते हैं या नहीं? इसके साथ ही 1998 के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से विचार करना था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, विधायिका के किसी सदस्य की ओर से भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है।

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