India News(इंडिया न्यूज),Cash For Vote: सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया कि कोई सांसद या विधायक संसद या विधान सभा में वोट या भाषण के संबंध में रिश्वत के आरोप में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता। जहां सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले में कहा कि, “विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म करती है” और इसे संसदीय विशेषाधिकार के सिद्धांतों के तहत नहीं बचाया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला सुनाया कि, देश में सांसदों को संसद में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से छूट नहीं होगी।

नरसिम्हा के फैसले से असहमती

जानकारी के लिए बता दें कि, आज के फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जो सांसद और विधायक सदन में वोट देने और सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेते हैं, उन्हें संविधान के अनुसार छूट प्राप्त है।

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पांच महत्वपूर्ण तथ्य

1. इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “हम पीवी नरसिम्हा मामले में फैसले से असहमत हैं, जो विधायक को सदन में एक विशेष तरीके से भाषण देने या वोट देने के लिए कथित रिश्वतखोरी से छूट देता है, जिसके व्यापक प्रभाव होते हैं।

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2. सीजेआई ने कहा, “रिश्वतखोरी में लिप्त एक सदस्य आपराधिक कृत्य में लिप्त होता है जो वोट देने या विधायिका में भाषण देने के लिए आवश्यक नहीं है।” उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा फैसले की व्याख्या अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है।

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3. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “छूट का ऐसा दावा दो-स्तरीय परीक्षण को पूरा करने में विफल रहता है, कि दावा सदन के सामूहिक कामकाज से जुड़ा है और यह आवश्यक है एक विधायक के आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए।”

4. इसके साथ ही पीठ ने कहा कि, “अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) के संबंधित प्रावधान के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है क्योंकि रिश्वतखोरी में शामिल एक सदस्य एक अपराध करता है जो वोट देने या कैसे निर्णय लेने की क्षमता के लिए आवश्यक नहीं है वोट डालना चाहिए. सदन या किसी समिति में भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी पर भी यही सिद्धांत लागू होते हैं।

5. पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि, “इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोट सहमत दिशा में डाला गया है या वोट डाला ही गया है। उस समय रिश्वतखोरी का अपराध पूरा हो गया है।”