India News(इंडिया न्यूज),Udhayanidhi Stalin: तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को फटकार लगाते हुए कहा कि, आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है।
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जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है… आप जानते हैं कि आपने क्या कहा है। आपको परिणामों का एहसास होना चाहिए था। आप एक मंत्री हैं, आम आदमी नहीं। जिसके बाद उदयनिधि स्टालिन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एफआईआर को क्लब करने की दलील देते हुए अर्नब गोस्वामी, मोहम्मद जुबैर और अन्य के मामलों में फैसलों का हवाला दिया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तब सुझाव दिया कि डीएमके नेता इसके बजाय उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
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वहीं सिंघवी ने कहा, “अगर मुझे कई अदालतों में जाना पड़ा, तो मैं इसमें बंध जाऊंगा। यह अभियोजन पक्ष के समक्ष उत्पीड़न है। जवाब में, अदालत ने उनसे मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन से जुड़ा विवाद सितंबर 2023 में उनकी उस टिप्पणी से उपजा है, जिसमें उन्होंने ‘सनातन धर्म’ के उन्मूलन का आह्वान करते हुए कहा था कि यह जाति व्यवस्था और भेदभाव पर आधारित है।
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