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CBI ने ₹34,000 करोड़ के DHFL बैंक धोखाधड़ी मामले में धीरज वधावन को किया गिरफ्तार-Indianews

India News (इंडिया न्यूज़), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को ₹34,000 करोड़ डीएचएफएल बैंक धोखाधड़ी जांच में धीरज वधावन को गिरफ्तार किया। वधावन पर 2022 में मामले के संबंध में केंद्रीय एजेंसी द्वारा पहले ही आरोप पत्र दायर किया गया था। धीरज वधावन को पहले एजेंसी ने यस बैंक भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया […]

BY: Divyanshi Singh • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को ₹34,000 करोड़ डीएचएफएल बैंक धोखाधड़ी जांच में धीरज वधावन को गिरफ्तार किया। वधावन पर 2022 में मामले के संबंध में केंद्रीय एजेंसी द्वारा पहले ही आरोप पत्र दायर किया गया था।

धीरज वधावन को पहले एजेंसी ने यस बैंक भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था और वह जमानत पर थे। सीबीआई ने 17 बैंकों के कंसोर्टियम से ₹34,000 करोड़ की कथित धोखाधड़ी से संबंधित डीएचएफएल मामला दर्ज किया था, जिससे यह देश में सबसे बड़ा बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी बन गया।

CBI ने ₹34,000 करोड़ के DHFL बैंक धोखाधड़ी मामले में धीरज वधावन को किया गिरफ्तार-Indianews

इस साल फरवरी में, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ₹22 लाख का बकाया वसूलने के लिए पूर्व डीएचएफएल प्रमोटरों धीरज और कपिल वधावन के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया था।

बाजार नियामक का यह कदम वधावन बंधुओं द्वारा प्रकटीकरण मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में पिछले साल जुलाई में उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद आया है।

प्रत्येक वधावन पर ₹10.6 लाख की लंबित बकाया राशि में प्रारंभिक जुर्माना राशि, ब्याज और वसूली लागत शामिल है।

जुलाई 2023 में, नियामक ने प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए वधावन, जो डीएचएफएल (जिसे अब पीरामल फाइनेंस के नाम से जाना जाता है) के प्रमोटर थे, पर प्रत्येक पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया।

कपिल वधावन डीएचएफएल के अध्यक्ष और एमडी थे, जबकि धीरज वधावन कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे। ये दोनों DHFL के बोर्ड में थे. एक अन्य घटनाक्रम में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले शनिवार को चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करने वाली धीरज वधावन की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था।

उन्होंने मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। स्पाइनल सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनका मुंबई स्थित घर पर इलाज चल रहा है। जस्टिस ज्योति सिंह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले को सुनवाई के लिए शुक्रवार (17 मई) को सूचीबद्ध किया गया है।

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