India News (इंडिया न्यूज), Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मतगणना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ का मेयर आप-कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप कुमार को घोषित कर दिया। वहीं बीजेपी उद्दवार की जीत को रद्द कर दिया है। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को भी नोटिस जारी किया है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दिया था। वहीं 8 ‘चिह्नित’ मतपत्रों को वैध बताया था। अदालत ने कहा कि ये आठ वोट आप के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में पड़े थे।

ये भी पढ़ें-Sandeshkhali Voilence: सुवेंदु अधिकारी और बृंदा करात को संदेशखाली जाने से रोका, कलकत्ता HC ने दी यात्रा की अनुमति

सीजेआई ने क्या कहा

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि “हम इन आठ वोटों को वैध मानते हुए वोटों की दोबारा गिनती का निर्देश देने के इच्छुक हैं।” सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी आठ मतपत्र, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अमान्य कर दिया था, उन पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की मोहर लगी थी।

उन्होंने आगे कहा कि “वोट कुलदीप कुमार के लिए डाले गए हैं। वह (रिटर्निंग ऑफिसर) जो करते हैं, वह एक लाइन डालते हैं। जैसा कि वीडियो में देखा गया है, सिर्फ एक लाइन।” सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतपत्र और वोटों की गिनती का वीडियो पेश करने का आदेश दिया।

आठ वोटों अवैध घोषित

बता दें 30 जनवरी को मेयर चुनाव की गिनती के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया था। आप के मेयर पद के उम्मीदवार को भाजपा के मनोज सोनकर ने चार वोटों के अंतर से हरा दिया था। आप ने दावा किया था कि भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्य मसीह ने जानबूझकर वोटों को अमान्य कर दिया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसमें अनिल मसीह सीसीटीवी पर नजर डालते हुए मतपत्रों पर टिक लगाते दिख रहे थें।

ये भी पढ़ें-Maratha Reservation: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मराठा आरक्षण के विधेयक को कैबिनेट से मिली मंजूरी