India News (इंडिया न्यूज), Chandigarh Mayor Elections: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव से संबंधित सभी मतपत्र और वीडियोग्राफी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को सौंपी जाए।
अदालत ने साफ कहा कि “यह स्पष्ट है कि उसने (रिटर्निंग अधिकारी) मतपत्रों को विरूपित कर दिया? वह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप ढलोर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा, इस तरह लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा, ”यह लोकतंत्र का मजाक है।” शीर्ष अदालत ने 7 फरवरी को होने वाली चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक को भी स्थगित करने का आदेश दिया।
शीर्ष अदालत की तीखी टिप्पणी पीठासीन अधिकारी के आठ विपक्षी वोटों को रद्द करने के कदम के बाद भाजपा द्वारा मेयर चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद आई है। इस कार्रवाई से वोट में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। मेयर पद के लिए सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया, उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 के मुकाबले 16 वोट मिले। आठ वोट अवैध घोषित किए गए। रविवार को आप ने भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि पीठासीन अधिकारी को मतपत्रों के साथ ‘छेड़छाड़’ करने के लिए गिरफ्तार किया जाए।
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