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'जेल वाले से बेल वाले CM', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद BJP ने केजरीवाल से तत्काल इस्तीफे की मांग

Raunak Kumar • LAST UPDATED : September 13, 2024, 12:59 pm IST

CM Kejriwal Bail: BJP ने केजरीवाल से तत्काल इस्तीफे की मांग

India News (इंडिया न्यूज), CM Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति घोटाले में पहली बार गिरफ्तार होने के छह महीने बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जेल से बाहर आ रहे हैं। आज शुक्रवार (13 सितंबर) को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को अनुचित बताया गया है। वहीं अब बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली के सीएम को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जेल वाले सीएम से बेल वाले सीएम बन गए हैं। हालांकि, अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनमें नैतिकता का एक कण भी नहीं बचा है। अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है और इसके बावजूद वे संवैधानिक पद पर बैठे हैं। भ्रष्टाचार युक्त, सीएम अभ्युक्त’ कहना गलत नहीं होगा।

जमानत के लिए शर्तें

  1. CM अरविंद केजरीवाल बेल मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय में जा सकेंगे।
  2. जब तक बहुत जरुरी ना हो, किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे केजरीवाल।
  3. कहीं पर भी अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे।
  4. किसी भी गवाह से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे सीएम।
  5. इस केस से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं उन फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे।
  6. अगर अदालत का बुलावा आया तो ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे।
  7. जांच में सहयोग करेंगे।

फाइल पर दस्तखत नहीं , दफ्तर नहीं…, इन शर्तों पर केजरीवाल को मिली जमानत 

बीजेपी ने उठाए सवाल

दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेता पर और कटाक्ष करते हुए कहा कि आप के जमानती क्लब में अब एक और सदस्य अरविंद केजरीवाल जुड़ गए हैं। आप नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनी थी। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर राहत प्रदान की।

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