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भारत में संविधान दिवस क्यों मनाया जाता हैं? जानिए इतिहास और इससे जुड़ी खास बातें

Constitution Day History: संविधान दिवस लोगों को भारतीय संविधान के बारे में जागरूक करने और संविधान के महत्व और अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं को फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

BY: Raunak Pandey • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Constitution Day History: भारत को अंग्रेजों से लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। जिसके बाद उस समय के नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, इतने बड़े देश को कानून से कैसे चलाया जाए। जिसके बाद ही संविधान बनाने का फैसला किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम हर साल संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? बता दें कि, संविधान दिवस लोगों को भारतीय संविधान के बारे में जागरूक करने और संविधान के महत्व और अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं को फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वहीं क्या आप जानते हैं कि पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? इसके अलावा, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। आइए जानते हैं…

क्या है भारत के संविधान दिवस का इतिहास?

बता दें कि, भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दरअसल, इसी दिन साल 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया था। जिसको बनने में दो साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जिसके बाद 26 जनवरी 1949 को भारत गणराज्य का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस दिन को हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं।

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Constitution Day History: भारत में संविधान दिवस क्यों मनाया जाता हैं?

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26 नवंबर को संविधान को क्यों लागू किया गया?

क्या आप जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान को अनौपचारिक तौर पर क्यों लागू किया गया? दरअसल, यह दिन संविधान मसौदा समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉ. सर हरिसिंह गौर का जन्मदिन है। बता दें कि, संविधान दिवस पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था और तब से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं, वर्ष 2015 में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। गौरतलब है कि अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए इस साल संविधान दिवस मनाने का फैसला किया गया। यह फैसला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लिया है।

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