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गौ मांस तस्करी रैकेट का हुआ भांडाफोड़, 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

Cow Meat Smuggling In Greater Noida: फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मांस को नष्ट कर दिया और कोल्ड स्टोरेज को सील कर दिया।

BY: Prachi Jain • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़), Cow Meat Smuggling In Greater Noida: पश्चिम बंगाल से कथित तौर पर गाय का मांस लाकर उसे भैंस के मांस के रूप में निर्यात करने के आरोप में रविवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि चार करोड़ रुपये मूल्य का 153 टन पैक किया हुआ मांस जब्त किया गया और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया।

पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कोल्ड स्टोरेज के मालिक पूरन जोशी (51), निदेशक खुशरुद्दीन नबी (59), प्रबंधक अक्षय सक्सेना (34), ट्रक चालक शिव शंकर (35) और हेल्पर सचिन कुमार (24) के रूप में की है।

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Cow Meat Smuggling In Greater Noida: फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मांस को नष्ट कर दिया और कोल्ड स्टोरेज को सील कर दिया।

क्या बोले पुलिस आयुक्त अमित प्रताप सिंह?

ग्रेटर नोएडा के सहायक पुलिस आयुक्त अमित प्रताप सिंह ने कहा, “मांस को भैंस के मांस के नकली ब्रांड के तहत (कोल्ड स्टोरेज में) संग्रहीत किया गया था, और हम इस बात का विवरण एकत्र कर रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में कितना मांस ले जाया गया था।” उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज मई से चल रहा है और उसके पास सभी वैध लाइसेंस हैं।

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गौ रक्षा समिति के गाजियाबाद

गौ रक्षा समिति के गाजियाबाद स्थित जिला अध्यक्ष सुमित शर्मा द्वारा 9 नवंबर को पुलिस को सूचित किए जाने के बाद गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। शिकायतकर्ता शर्मा ने कहा, “हमें सूचना मिली थी कि ग्रेटर नोएडा में एक कोल्ड स्टोरेज में गाय का मांस ले जाया जा रहा है और संग्रहीत किया जा रहा है। हमने 9 नवंबर को पुलिस को सूचित किया और लुहारली टोल प्लाजा पहुंचे। ड्राइवर ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल से आ रहा था और उसे ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक कोल्ड स्टोरेज में मांस पहुंचाना था।”

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मांस के नमूने मिले एकत्र

पुलिस ने मांस के नमूने एकत्र करने के लिए पशु चिकित्सक की मदद ली और उन्हें फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए मथुरा भेज दिया। ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अशोक कुमार ने कहा, “शनिवार को प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त हुई और यह पता चला कि मांस गाय का है।” उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम, 1955 राज्य में गायों और उनके गोवंश के वध पर प्रतिबंध लगाता है।

फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मांस को नष्ट कर दिया और कोल्ड स्टोरेज को सील कर दिया।

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पुलिस ने दादरी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 (जानवर को मारने या अपंग करने की शरारत), 61 (2) (आपराधिक साजिश), 318 (4) (धोखाधड़ी), 328 (4) (चोरी करने के इरादे से जानबूझकर जहाज को किनारे पर चलाने की सजा) और गोहत्या अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है, पुलिस ने कहा।

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