India News (इंडिया न्यूज), Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई की मांग की है। एएनआई के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईडी की टीम केजरीवाल के आवास पर तलाशी वारंट लेकर पहुंची।
इससे एक दिन पहले, दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुरेश कैत और मनोज जैन की पीठ ने मामले में केजरीवाल को ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने उनके आवेदन को आगे विचार के लिए 22 अप्रैल को लिस्टेड किया था जब ईडी के समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका सुनवाई के लिए तय की गई थी।
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सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था, ”यह पहले ही खत्म हो चुका है। समय खत्म हो गया है। वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं।” राजू ने कहा कि जो व्यक्ति “कानून का उल्लंघन करता है” वह सुनवाई का हकदार नहीं है।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीएम की गिरफ्तारी आसन्न थी क्योंकि आगामी आम चुनावों के लिए “गैर-स्तरीय खेल का मैदान” बनाने का प्रयास किया गया था। हालांकि पहले ही कई आरोप पत्र दायर होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी मामवे में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।
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