संबंधित खबरें
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सुनील कुमार पाठक की पुस्तक 'लीगल फर्स्ट एड' का विमोचन
'लोगों को हमेशा राष्ट्र को पहले रखना चाहिए…' UCC पर उपराष्ट्रपति धनखड़ का बड़ा बयान, सुनकर विरोध करने वालों के उड़े होश
ठंड से राहत के बाद दिल्ली में कल बारिश होने के आसार, देश के अन्य राज्यों में जान लीजिए क्या है आज का मौसम?
Petrol-Diesel Latest Price:दिल्ली समेत प्रमुख महानगरों में जान ले क्या है आज की पेट्रोल-डीजल की कीमत?
कौन हैं गौतम अडानी की होने वाली बहू? क्यों किया जा रहा इंटरनेट पर इतना सर्च?
गोवा में घूमने का बना रहे हैं प्लान, हो जाएं सावधान, खाली हो सकती है तिजोरी
India News (इंडिया न्यूज़), Chef Kunal Kapur: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (2 अप्रैल) को मशहूर शेफ कुणाल कपूर को उनसे अलग रह रही पत्नी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उनके प्रति महिला का आचरण गरिमा और सहानुभूति से रहित था। दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक से इनकार करने वाले पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली कुणाल कपूर की याचिका को स्वीकार कर लिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि सार्वजनिक रूप से पति या पत्नी के खिलाफ लापरवाह, अपमानजनक, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है।
इस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में हम पाते हैं कि अपीलकर्ता (पति) के प्रति प्रतिवादी (पत्नी) का आचरण ऐसा रहा है कि यह उसके प्रति गरिमा और सहानुभूति से रहित है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि जब एक पति या पत्नी का दूसरे के प्रति ऐसा स्वभाव होता है, तो यह विवाह के सार को अपमानित करता है। साथ ही इस बात का कोई संभावित वजह मौजूद नहीं है कि उसे एक साथ रहने की पीड़ा सहते हुए रहने के लिए मजबूर क्यों किया जाए। बता दें कि, इस जोड़े की शादी अप्रैल 2008 में हुई थी, वहीं साल 2012 में इस कपल ने एक बेटे का स्वागत किया था।
Russia-Taliban Relations: तालिबान पर रूस लेगा बड़ा फैसला, आतंकवादी सूची से हटाने पर कर रहा विचार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि कलह हर शादी का एक अपरिहार्य हिस्सा है, परंतु ऐसे झगड़े जीवनसाथी के प्रति अनादर और उपेक्षा का रूप ले लेते हैं, तो शादी अपनी पवित्रता खो देती है। अदालत ने आगे कहा कि यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि शादी के दो साल के भीतर, अपीलकर्ता ने खुद को एक मशहूर शेफ के रूप में स्थापित कर लिया है, जो उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है। पीठ ने कहा कि उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, यह मानना ही विवेकपूर्ण है कि ये प्रतिवादी द्वारा अदालत की नजर में अपीलकर्ता को बदनाम करने के लिए लगाए गए आरोप मात्र हैं। ऐसे निराधार दावों का किसी की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए, यह क्रूरता के समान है।
Arvind Kejriwal: केजरीवाल की याचिका के विरोध में ईडी ने हाई कोर्ट में दाखिल किया जवाब
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.