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Delhi Air Pollution: दिल्ली में दम घोटू हवा, AQI ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; फिर से लागू किया गया ग्रैप- 4, कंस्ट्रक्शन समेत इन पर बैन

GRAP 4 Invoked In Delhi NCR: दिल्ली में मौसम की खराब स्थिति के कारण हालात और बिगड़ गए.जिसके बाद दिल्ली में ग्रैप 4 लागू किया गया है.

Written By: Divyanshi Singh
Last Updated: January 18, 2026 08:08:27 IST

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Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज IV की पाबंदियां फिर से लगा दी गई हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)  17 जनवरी को शाम 4 बजे 400 रिकॉर्ड किया गया था. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत खराब मौसम और पॉल्यूटेंट के खराब फैलाव की वजह से रात 8 बजे तेजी से बढ़कर 428 पर पहुंच गया. इसके बाद ग्रैप 4 पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया.

मौजूदा एयर क्वालिटी ट्रेंड और उससे जुड़े फैक्टर को देखते हुए इस इलाके में एयर क्वालिटी को और खराब होने से रोकने पर ध्यान दिया गया है. ग्रैप  पर CAQM सब-कमेटी ने एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के एक प्रोएक्टिव उपाय के तौर पर पूरे एनसीआर में मौजूदा ग्रैप  स्टेज IV ‘सीवियर+’ एयर क्वालिटी लेवल को तुरंत लागू करने का एकमत से फैसला किया. यह कदम मौजूदा ग्रैप  के स्टेज I, II और III के तहत एनसीआर में पहले से लागू पाबंदियों के बाद उठाया गया है.

कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से रोक

इसके अलावा एनसीआर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरी संबंधित एजेंसियों को इलाके में हवा की क्वालिटी को और खराब होने से रोकने के लिए उपाय बढ़ाने को कहा गया है. पहले CAQM ने ग्रैप 3 पाबंदियां लगाने का निर्देश दिया था. दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 पाबंदियां लगने से सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी. दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रकों की एंट्री भी पूरी तरह से बैन रहेगी.

कब लागू होता है ग्रैप 4 ? 

असल में ग्रैप 1 तब लागू होता है जब एक्यूआई 201 और 300 (खराब) के बीच होता है,ग्रैप 2 तब लागू होता है जब एक्यूआई 301 और 400 (बहुत खराब) के बीच होता है, ग्रैप 3 तब लागू होता है जब एक्यूआई 401 और 450 (गंभीर) के बीच होता है और ग्रैप 4 तब लागू होता है जब एक्यूआई 450 (गंभीर) से ऊपर होता है.

इन चीजों पर लगी रोक

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप IV पाबंदियां लगने के साथ ही सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसके अलावा दिल्ली बॉर्डर पर ट्रकों की एंट्री पर भी रोक रहेगी. इसके अलावा स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है. सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है.

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GRAP 4 Invoked In Delhi NCR: दिल्ली में मौसम की खराब स्थिति के कारण हालात और बिगड़ गए.जिसके बाद दिल्ली में ग्रैप 4 लागू किया गया है.

Written By: Divyanshi Singh
Last Updated: January 18, 2026 08:08:27 IST

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Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज IV की पाबंदियां फिर से लगा दी गई हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)  17 जनवरी को शाम 4 बजे 400 रिकॉर्ड किया गया था. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत खराब मौसम और पॉल्यूटेंट के खराब फैलाव की वजह से रात 8 बजे तेजी से बढ़कर 428 पर पहुंच गया. इसके बाद ग्रैप 4 पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया.

मौजूदा एयर क्वालिटी ट्रेंड और उससे जुड़े फैक्टर को देखते हुए इस इलाके में एयर क्वालिटी को और खराब होने से रोकने पर ध्यान दिया गया है. ग्रैप  पर CAQM सब-कमेटी ने एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के एक प्रोएक्टिव उपाय के तौर पर पूरे एनसीआर में मौजूदा ग्रैप  स्टेज IV ‘सीवियर+’ एयर क्वालिटी लेवल को तुरंत लागू करने का एकमत से फैसला किया. यह कदम मौजूदा ग्रैप  के स्टेज I, II और III के तहत एनसीआर में पहले से लागू पाबंदियों के बाद उठाया गया है.

कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से रोक

इसके अलावा एनसीआर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरी संबंधित एजेंसियों को इलाके में हवा की क्वालिटी को और खराब होने से रोकने के लिए उपाय बढ़ाने को कहा गया है. पहले CAQM ने ग्रैप 3 पाबंदियां लगाने का निर्देश दिया था. दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 पाबंदियां लगने से सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी. दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रकों की एंट्री भी पूरी तरह से बैन रहेगी.

कब लागू होता है ग्रैप 4 ? 

असल में ग्रैप 1 तब लागू होता है जब एक्यूआई 201 और 300 (खराब) के बीच होता है,ग्रैप 2 तब लागू होता है जब एक्यूआई 301 और 400 (बहुत खराब) के बीच होता है, ग्रैप 3 तब लागू होता है जब एक्यूआई 401 और 450 (गंभीर) के बीच होता है और ग्रैप 4 तब लागू होता है जब एक्यूआई 450 (गंभीर) से ऊपर होता है.

इन चीजों पर लगी रोक

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप IV पाबंदियां लगने के साथ ही सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसके अलावा दिल्ली बॉर्डर पर ट्रकों की एंट्री पर भी रोक रहेगी. इसके अलावा स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है. सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है.

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