India News (इंडिया न्यूज़), Satyendar Jain: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ठग सुकेश चन्द्रशेखर से “प्रोटेक्शन मनी” के रूप में ₹10 करोड़ की जबरन वसूली के आरोप में जेल में बंद आप नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सत्येन्द्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर तिहाड़ से जबरन वसूली रैकेट चलाने और हाई-प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी की मांग करने का आरोप लगाया गया था।

एलजी वीके सक्सेना ने भी दिए थे सीबीआई जांच के आदेश

इस साल की शुरुआत में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सत्येन्द्र जैन के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी थी। जबरन वसूली के आरोपों की जांच के लिए एलजी की मंजूरी मांगने वाले एक पत्र में, सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लिखा था कि जैन पर तिहाड़ जेल से एक हाई-प्रोफाइल जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था। जेल में शांति और आराम से रहने के लिए चंद्रशेखर से “प्रोटेक्शन मनी” के रूप में ₹10 करोड़ की मांग की गई थी।

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जेल में आराम से रहने के लिए 10 करोड़ रुपए

आरोप उस ठग सुकेश द्वारा लगाए गए थे, जिसने कहा था कि जैन ने 2018-21 के दौरान व्यक्तिगत रूप से या अपने सहयोगियों के माध्यम से विभिन्न किश्तों में धन की उगाही की – ताकि वह (सुकेश) दिल्ली की विभिन्न जेलों – तिहाड़, रोहिणी और मंडोली में आराम से रह सके।

मई 2022 में हुए गिरफ्तार

सत्येन्द्र जैन को मई 2022 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनकी आखिरी जमानत याचिका इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और शीर्ष अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरेंडर करने के लिए कहा था। जेल के बाथरूम में गिरने के बाद 26 मई, 2023 को उन्हें अंतरिम चिकित्सा जमानत दी गई थी। जमानत अवधि के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ।

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