Driving Minor Rules: मुंबई (महाराष्ट्र) के कल्याण में हिट एंड रन मामल में गुरुवार (26 जनवरी, 2026) को नाबालिग आरोपी को बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा. इस मामले में मां पर भी मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद मां की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इलाज के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है. यह कार्रवाई खड़कपाड़ा पुलिस ने की. बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर नाबालिग वाहन चलाने के दौरान हादसा करता है तो माता-पिता भी सजा का प्रावधान है. मोटर व्हीकल एक्ट-2019 में किए गए संशोधन में कई तरह के प्रावधान है. इसके तहत नाबालिग के वाहन चलाने के दौरान हादसा होने पर पैरेंट्स पर 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा मिल सकती है. नाबालिग के हादसा अंजाम देने पर जुवेनाइल एक्ट के तहत केस चलाया जाता है.
यहां पर बता दें कि सड़क हादसे कम करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के सख्त प्रावधान पिछले 7 साल से लागू हैं. इसके तहत नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है तो पैरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी. इतना ही नहीं वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है. हिट एंड रन के मामले में अगर मौत हो जाए तो पैरेंट्स को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाने का प्रावधान है. यह पहले 25 हजार था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया. बगैर हेलमेट पर एक हजार रुपये और ओवर लोडिंग पर 2000 रुपये जुर्माना देना पड़ता है.
| वजह | पूर्व में | 2019 के बाद |
| ओवरलोड | 2000 (/ टन अतिरिक्त 1000) | 20000(/टन अतिरिक्त 2000) |
| सीट बेल्ट | 100 | 1000 |
| बगैर इंश्योरेंस | 1000 | 2000 |
| सामान्य | 100 | 500 |
| आदेश का उल्लंघन | 500 | 2000 |
| बगैर लाइसेंस | 500 | 5000 |
| ओवर साइज वाहन | नहीं | 5000 |
| खतरनाक ड्राइविंग | 1000 | 5000 तक |
| ड्रंकन ड्राइविंग | 2000 | 10000 |
| स्पीडिंग/ रेसिंग | 500 | 5000 |
| बगैर परमिट | 5000 तक | 10000 से 25000 तक |
यहां जानें अन्य नियम
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपये जुर्माना.
- थर्ड पार्टी बीमा भी अब जरूरी है.
- हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर 2 लाख रुपये मुआवजा.
- बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्य.
- बगैर हेलमेट पर एक हजार रुपये और ओवर लोडिंग पर 2000 रुपये जुर्माना.
- नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर पैरेंट्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल कैद की सजा.
- ओला, उबर के वाहन लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25 हजार से 1 लाख रुपये जुर्माना