धतूरा बेचने की वजह से कर्नाटक सरकार ने तीन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लाइसेंस रद्द कर दिए, जिसकी वजह से ये फल सुर्ख़ियों में है. आइये जानते हैं, यह कितना नुकसानदायक है और कर्नाटक सरकार इसकी बिक्री का विरोध क्यों कर रही है.
धतूरा
जब से कर्नाटक सरकार ने अधिकारियों को अमेज़न, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के फ़ूड लाइसेंस सस्पेंड करने का निर्देश दिया है तब से धतूरा सुर्खियों में है.
धतूरे के फलों और बीजों की ऑनलाइन बिक्री के कारण ही इन डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ उन प्रतिष्ठानों और विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की गई जो इन तीन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को उत्पाद सप्लाई करते थे; इस कार्रवाई का आधार सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ थीं. इसमें सभी संबंधित खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया कि वे धतूरे से जुड़ी उन लिस्टिंग, विज्ञापनों और प्रचार सामग्री को हटा दें, जिनका उद्देश्य खाद्य पदार्थ या मानव उपभोग है.
अंग्रेज़ी में ‘थॉर्न एप्पल’ (thorn apple) के नाम से जाना जाने वाला यह पौधा तेलुगु में ‘उम्मेथा पुव्वु’ और तमिल में ‘उमाथाई’ कहलाता है. फ़ूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा, “फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और इसके तहत बने नियमों/रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अमेज़न, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को जारी किए गए फ़ूड लाइसेंस को अगले आदेश तक सस्पेंड करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करें और तुरंत अनुपालन रिपोर्ट सौंपें.”
विभाग ने कहा कि यह मामला तब उनके ध्यान में आया जब FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के तहत कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर बिक्री के लिए धतूरे के फल/बीज दिखाए गए. फ़ूड सेफ़्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि “धतूरे के पौधे में ज़हरीले गुण होते हैं और इसके फल और बीजों के सेवन से इंसानी सेहत पर गंभीर बुरे असर पड़ सकते हैं.” इसके पहले भी इसी साल मई में, ये फूल तब चर्चा में आए थे जब आंध्र प्रदेश का एक परिवार धतूरे के फूलों से बनी दाल खाने के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था.
कर्नाटक के अधिकारियों ने बताया कि यह मामला तब उनके ध्यान में आया जब FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के तहत कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर बिक्री के लिए धतूरे के फल/बीज दिखाए गए. विभाग ने आगे कहा कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए खाने या इंसानी इस्तेमाल के लिए इनकी बिक्री, वितरण, बिक्री के लिए प्रदर्शन या प्रमोशन, जन-स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के नज़रिए से गंभीर चिंता का विषय है. विभाग ने फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटरों को निर्देश दिया कि वे धतूरे के फल/बीज से जुड़ी सभी ऑनलाइन लिस्टिंग, विज्ञापनों और प्रचार गतिविधियों को तुरंत बंद कर दें और भविष्य में खाने या इंसानी इस्तेमाल के लिए इनकी बिक्री या वितरण पर सख़्ती से रोक लगाएं. इसमें कहा गया है कि Amazon, Swiggy Instamart और Bigbasket के लाइसेंस का सस्पेंशन अगले आदेश तक लागू रहेगा. अनुपालन रिपोर्ट मिलने पर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका देने के बाद सस्पेंशन रद्द करने के मामले पर अलग से विचार किया जाएगा.
इसके अलावा सरकार ने सभी संबंधित फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटरों और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को निर्देश दिया कि वे जन-स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के हित में इन निर्देशों का “सख़्ती और तुरंत पालन” सुनिश्चित करें.
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