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इंडिया न्यूज़, मुंबई:
लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश का पालन नहीं करने पर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने दो मस्जिदों के ट्रस्टियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बांद्रा इलाके में मौजूद नूरानी मस्जिद और सांताक्रूज में लिंक रोड पर मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद के ट्रस्टियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि “सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी। दिन के समय निर्धारित डेसिबल नियमों का पालन करना अनिवार्य है।”
बांद्रा में नूरानी मस्जिद के मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं करने पर बांद्रा पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (IPC Section 188) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (Maharashtra Police Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, मुंबई की सांताक्रूज पुलिस ने लिंक रोड स्थित कबीरस्तान मस्जिद से जुड़े लोगों के खिलाफ भी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार “गुरुवार सुबह बांद्रा की नूरानी मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान दी गई। सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने के लिए पुलिस ने एक दिन पहले निर्देश दिए थे लेकिन इसके बावजूद सुबह की अजान के लिए मस्जिद में लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया गया। दोपहर में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर पर जोर-जोर से अजान दी गई। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
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