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India News (इंडिया न्यूज़), Gyanvapi Mosque ASI Survey Case, प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी याचिका को लेकर सुनवाई चल रही है। वाराणसी कोर्ट द्वारा दिए गए ASI सर्वे के आदेश पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में जोरदार बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष ने सवाल करते हुए कहा कि आखिरकार मस्जिद कमेटी सच्चाई सामने आने से क्यों बच रही है?
हिंदू पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्या मुस्लिम पक्ष को ASI सर्वे की वजह से डर लग रहा है। मुस्लिम पक्ष ने इसे लेकर कहा कि वाराणसी जिला के जज का यह आदेश मनमाना है। इसके साथ ही कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष के वकील ने इसे लेकर कहा कि वाराणसी के जिला जज ने जल्दबाजी में यह आदेश पारित किया है।
वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील फरमान नकवी ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे मामले की सुनवाई के दौरान कहा, “मंदिर और मस्जिद के लिए स्टेट्यूटरी बॉडी हैं और उनमें कोई विवाद नहीं है। ये थर्ड पर्सन हैं, जिन्होंने वाद दायर किया है।” इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, “आपको तकलीफ क्या है, सर्वे के आदेश से।” फरमान नकवी ने इस पर जवाब दिते हुए कहा, “एक अवैधानिक आदेश से अवैधानिक कार्रवाई की जा रही है।”
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