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इंडिया न्यूज, बेंगलुरु:
Hijab Controversy Today Update हिजाब विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने कल कर्नाटक बंद का ऐलान किया है। हाईकोर्ट ने पिछले कल फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है और मुस्लिम छात्राओं को स्कूल की तय यूनिफॉर्म के अनुसार वर्दी पहननी होगी। कोर्ट के फैसले के विरोध में आज भी कर्नाटक के भटकल में मुस्लिम समुदायों ने अपनी दुकानों बंद रखीं। शहर में दिनभर ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। बता दें कि भटकल से उडुपी से करीब 90 किमी दूर स्थित एक शहर है।
Also Read : Karnataka Hijab Row Live Updates हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं : कर्नाटक हाईकोर्ट
हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है। हिजाब विवाद के दौरान हुई विरोध प्रदर्शन की त्वरित और प्रभावी जांच का भी कोर्ट समर्थन किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम के तहत जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। स्कूल के यूनिफॉर्म का निर्धारण केवल एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र-छात्राएं आपत्ति नहीं कर सकते। पीठ ने यह भी कहा, राज्य सरकार के पास इस संबंध में आदेश जारी करने का राइट है।
प्रदेश के पूरे व्यापार मंडल को भी गुरुवार के बंद में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। मुस्लिम नेता सगीर अहमद ने आज घोषणा की कि, वह कल मुस्लिम समुदाय के मौलवियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बंद के लिए किसी से कोई जबरदस्ती नहीं करनी होगी।
कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू की थी। इसके तहत सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वहीं, प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 के दौरान हुई थी। उस वक्त उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में छह छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थीं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंचीं। उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेजों में भी विवाद होने लगा।
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