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Supreme Court: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, कहा-'यदि आप नहीं करेंगे, तो हम करेंगे'

India News (इंडिया न्यूज़),Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता है और अगर केंद्र ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो न्यायपालिका महिला तटरक्षक अधिकारी की स्थायी आयोग की याचिका पर कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। स्थायी कमीशन देने की मांग अदालत सोमवार को भारतीय तटरक्षक बल की […]

BY: Divyanshi Singh • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़),Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता है और अगर केंद्र ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो न्यायपालिका महिला तटरक्षक अधिकारी की स्थायी आयोग की याचिका पर कदम उठाने के लिए मजबूर होगी।

स्थायी कमीशन देने की मांग

अदालत सोमवार को भारतीय तटरक्षक बल की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बल की योग्य महिला शॉर्ट-सर्विस कमीशन अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की मांग की गई थी।

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Supreme Court:

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डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने पहले अपनी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से इनकार करने के लिए केंद्र और भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि समुद्री बल को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो महिलाओं के साथ “निष्पक्ष” व्यवहार करे।

आप ऐसा नहीं करेंगे, तो हम करेंगे-मुख्य न्यायाधीश

हालाँकि, केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ को बताया कि तटरक्षक बल “सेना और नौसेना से थोड़ा अलग तरीके से” कार्य करता है।

जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “ये सभी कार्यक्षमता आदि तर्क 2024 में मायने नहीं रखते। महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो हम करेंगे। इसलिए, उस पर एक नजर डालें।”

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