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Illegal Construction: गुड़गांव में अवैध चौथी मंजिलों पर चलेगा कानून का डंडा, टाउन प्लानर 50 से अधिक इमारतों को सील करन के लिए तैयार -IndiaNews

India News (इंडिया न्यूज), Illegal Construction: 58 आवासीय संपत्तियों के व्यवसाय प्रमाण पत्र (ओसी) रद्द करने के बाद, जिनमें मानदंडों का उल्लंघन करके चौथी मंजिल का निर्माण किया गया है, शहर और देश नियोजन विभाग (डीटीसीपी) की प्रवर्तन शाखा उन्हें सील करने के लिए पूरी तरह तैयार है। डीटीसीपी ने इन 58 संपत्तियों के मालिकों को […]

BY: Reepu kumari • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Illegal Construction: 58 आवासीय संपत्तियों के व्यवसाय प्रमाण पत्र (ओसी) रद्द करने के बाद, जिनमें मानदंडों का उल्लंघन करके चौथी मंजिल का निर्माण किया गया है, शहर और देश नियोजन विभाग (डीटीसीपी) की प्रवर्तन शाखा उन्हें सील करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

डीटीसीपी ने इन 58 संपत्तियों के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद, बहाली के आदेश जारी किए जाएंगे, और यदि जवाब संतोषजनक नहीं है, तो सीलिंग अभियान चलाया जाएगा।

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लगभग 10 दिन पहले, डीटीसीपी की योजना शाखा द्वारा 58 आवासीय संपत्तियों के ओसी रद्द कर दिए गए थे क्योंकि इन संपत्तियों में दो या तीन मंजिलों के लिए भवन योजना स्वीकृत थी, लेकिन मालिकों ने मानदंडों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए चार मंजिलों का निर्माण किया था।

  • गुड़गांव में अवैध चौथी मंजिलों पर चलेगा कानून का डंडा
  • राज्य सरकार के सख्त कदम 
  • आखिरी तारीख 13 जून

राज्य सरकार के सख्त कदम 

फरवरी 2023 से, निवासियों द्वारा भारी बुनियादी ढांचे पर चिंता जताए जाने के बाद, राज्य सरकार ने स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिलों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन आवासीय संपत्तियों के आर्किटेक्टों ने नियमों की अनदेखी करते हुए इमारतों को ओसी जारी कर दी और फाइलें जिला नगर योजनाकार कार्यालय में जमा करा दीं। डीटीसीपी के निदेशक से प्राप्त आदेशों के आधार पर, योजना विंग ने इन संपत्तियों के ओसी रद्द कर दिए और आगे की कार्रवाई के लिए प्रवर्तन विंग को सिफारिश भेज दी।

हरियाणा शहरी विकास अधिनियम के नियमों के तहत भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करने पर डीटीपीई इमारत को सील करने से लेकर उसे गिराने तक की कार्रवाई कर सकता है। जिला नगर योजनाकार (योजना) राजेश कौशिक ने बताया कि नगर नियोजन (मुख्यालय) की ओर से इन इमारतों में बनी अवैध मंजिलों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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आखिरी तारीख 13 जून

सूत्रों के मुताबिक डीटीपीई की ओर से जारी नोटिस का जवाब दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जून है. अगर इस तारीख तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बहाली के आदेश जारी किए जाएंगे और उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। विभाग के सूत्रों ने बताया कि डीटीपीई की ओर से नोटिस जारी होने के बाद कई संपत्ति मालिक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कार्यालय पहुंचे।

पता चला कि कई बिल्डरों ने पहले तो आर्किटेक्ट से मिलीभगत कर ओसी ले ली और फिर तहसीलदार से सांठगांठ कर चौथी मंजिल की रजिस्ट्री भी करा ली और अब उन मंजिलों पर लोग रहने भी लगे हैं। कौशिक ने आगे कहा कि गलत ओसी जारी करने के लिए अब तक 18 आर्किटेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है और इसकी जानकारी आर्किटेक्चर काउंसिल को भेज दी गई है। अधिकांश मंजिलें लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में स्थित हैं, जिनमें अंसल वर्सालिया, एसेंशिया, सुशांत लोक 1, 2, और 3 और डीएलएफ 1 शामिल हैं। हमने हाल ही में निम्नलिखित लेख भी प्रकाशित किए हैं।

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