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India News (इंडिया न्यूज़), Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के गुना में अधिकारियों ने रविवार को अपनी पड़ोसी से एक महीने तक बलात्कार करने और उसे प्रताड़ित करने के आरोपी व्यक्ति के “अवैध रूप से निर्मित” घर पर बुलडोजर चला दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में आरोपी 24 वर्षीय अयान पठान के घर को बुलडोजर से ढहाते हुए दिखाया गया, जो कथित तौर पर पीड़िता पर उससे शादी करने का दबाव भी बना रहा था।
भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मध्य प्रदेश में “बुलडोजर न्याय” के कई उदाहरण देखे गए हैं, यानी कथित अपराधियों की “अवैध रूप से निर्मित” संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह प्रथा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई थी, और तब से, इसे पार्टी द्वारा अन्य राज्यों में भी लागू किया गया है। इससे आदित्यनाथ को “बुलडोजर बाबा” का उपनाम भी मिला। हालाँकि, “बुलडोजर न्याय” की विपक्षी दलों और नागरिक समाज ने कड़ी आलोचना की है, जो कहते हैं कि ऐसी कार्रवाई राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।
A girl was in relationship with a man Ayan Pathan in Guna
He forced her to transfer her house to him. When she refused, he tied & tortured her. He put chilli powder in her eyes & glued her mouth shut. He got arrested
Now, Mohan Yadav's govt in MP demolished Ayan's illegal house pic.twitter.com/TUWwd1yG1Q
— Anshul Saxena (@AskAnshul) April 21, 2024
Guna: Ayan Pathan kidnapped a 23-year-old woman and tortured her for whole Ramzan month.
He beat her up with PVC Pipe, belt and threw chilly powder in her eyes. He glued he mouth with adhesive.
He raped her for months. He was forcing her to transfer her house to him.… pic.twitter.com/IPOnplBwb7
— Facts (@BefittingFacts) April 21, 2024
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, पठान उसके (पीड़िता के) घावों पर मिर्च पाउडर डालता था, और उसे चिल्लाने से रोकने के लिए उसके होठों और मुंह पर फेविक्विक लगा देता था। इस पूरे समय, उसकी माँ शिवपुरी में थी। इस बीच, महिला, जो अस्पताल में भर्ती है और स्थिर है, ने पुलिस को बताया कि उस व्यक्ति ने उसे बंधक बना लिया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। उसने कहा कि मंगलवार को वह किसी तरह भागने में सफल रही, लेकिन पीछा करके उसे पकड़ लिया गया।
पठान को बुधवार रात अवैध शराब सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 294 (अश्लील भाषा), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ अतिरिक्त आरोप भी लगाए जा सकते हैं।
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