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Madhya Pradesh में महिला के मुंह में फेविक्विक डालने वाले शख्स के घर पर चला बुलडोजर, वीडियो आया सामने- Indianews

PUBLISHED BY: Mahendra Pratap Singh • LAST UPDATED : April 21, 2024, 7:41 pm IST
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Madhya Pradesh में महिला के मुंह में फेविक्विक डालने वाले शख्स के घर पर चला बुलडोजर, वीडियो आया सामने- Indianews

Madhya Pradesh

India News (इंडिया न्यूज़), Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के गुना में अधिकारियों ने रविवार को अपनी पड़ोसी से एक महीने तक बलात्कार करने और उसे प्रताड़ित करने के आरोपी व्यक्ति के “अवैध रूप से निर्मित” घर पर बुलडोजर चला दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में आरोपी 24 वर्षीय अयान पठान के घर को बुलडोजर से ढहाते हुए दिखाया गया, जो कथित तौर पर पीड़िता पर उससे शादी करने का दबाव भी बना रहा था।

“बुलडोजर न्याय”

भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मध्य प्रदेश में “बुलडोजर न्याय” के कई उदाहरण देखे गए हैं, यानी कथित अपराधियों की “अवैध रूप से निर्मित” संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह प्रथा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई थी, और तब से, इसे पार्टी द्वारा अन्य राज्यों में भी लागू किया गया है। इससे आदित्यनाथ को “बुलडोजर बाबा” का उपनाम भी मिला। हालाँकि, “बुलडोजर न्याय” की विपक्षी दलों और नागरिक समाज ने कड़ी आलोचना की है, जो कहते हैं कि ऐसी कार्रवाई राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।

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गुना मामला क्या है?

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, पठान उसके (पीड़िता के) घावों पर मिर्च पाउडर डालता था, और उसे चिल्लाने से रोकने के लिए उसके होठों और मुंह पर फेविक्विक लगा देता था। इस पूरे समय, उसकी माँ शिवपुरी में थी। इस बीच, महिला, जो अस्पताल में भर्ती है और स्थिर है, ने पुलिस को बताया कि उस व्यक्ति ने उसे बंधक बना लिया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। उसने कहा कि मंगलवार को वह किसी तरह भागने में सफल रही, लेकिन पीछा करके उसे पकड़ लिया गया।

पठान को बुधवार रात अवैध शराब सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 294 (अश्लील भाषा), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ अतिरिक्त आरोप भी लगाए जा सकते हैं।

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