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Kannadigas Reservation: 'निजी कंपनियों के इन पदों पर मिलेगा 100 % आरक्षण'; पेश होने से पहले जान लें नए विधेयक में क्या होगा खास

Kannadigas Reservation: 'निजी कंपनियों के इन पदों पर मिलेगा 100 % आरक्षण'; पेश होने से पहले जान लें नए विधेयक में क्या होगा खास Kannadigas Reservation: '100% reservation will be given on these posts of private companies'; Know what will be special in CM Siddaramaiah's new bill before it is presented

BY: Reepu kumari • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Kannadigas Reservation: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने निजी फर्मों में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह कदम सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद उठाया गया।

सिद्धारमैया ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि “कल हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में ‘सी और डी’ ग्रेड के पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई।”

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  • “हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं”
  • विधेयक में क्या कहा गया है?
  • प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है

“हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं”

सीएम ने कहा, “हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है।” इस बीच, पीटीआई के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया कि ‘कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024’ गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

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विधेयक में क्या कहा गया है?

-स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति के बारे में विधेयक, जिसकी एक प्रति पीटीआई के पास है, कहता है, “कोई भी उद्योग, कारखाना या अन्य प्रतिष्ठान प्रबंधन श्रेणियों में पचास प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों और गैर-प्रबंधन श्रेणियों में सत्तर प्रतिशत नियुक्तियाX करेगा।”

-यदि उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाणपत्र नहीं है, तो उन्हें ‘नोडल एजेंसी’ द्वारा निर्दिष्ट कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ऐसा इसमें कहा गया है।

-यदि योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रतिष्ठानों को सरकार या उसकी एजेंसियों के सक्रिय सहयोग से तीन साल के भीतर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है।

-यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रतिष्ठान इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट के लिए सरकार से आवेदन कर सकता है।

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प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है

“सरकार द्वारा पारित ऐसे आदेश अंतिम होंगे: बशर्ते कि इस धारा के तहत दी गई छूट प्रबंधन श्रेणी के लिए पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी और गैर-प्रबंधन श्रेणियों के लिए पचास प्रतिशत से कम नहीं होगी।” विधेयक की प्रति में कहा गया है कि प्रत्येक उद्योग या कारखाना या अन्य प्रतिष्ठान को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में नोडल एजेंसी को निर्धारित अवधि के भीतर, ऐसे प्रारूप में सूचित करना चाहिए।

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