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CM Yogi के नेमप्लेट फैसले को SC ने दिया बड़ा झटका, यूपी समेत अन्य राज्य सरकारों को मिला ये नोटिस

Himanshu Pandey • LAST UPDATED : July 22, 2024, 1:51 pm IST

Supreme Court

India News (इंडिया न्यूज), Kanwar Yatra: उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। राज्यों के जवाब आने तक यह आदेश लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें सिर्फ खाने की किस्म बतानी होगी। यह बताना जरूरी है कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।  सुप्रीम कोर्ट को कहा कि, कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों से उनके नाम प्रदर्शित करने के लिए कहने वाला उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश पहचान के आधार पर बहिष्कार है। इसके साथ ही कोर्ट को यह भी बताया गया कि यह आदेश छिपा हुआ है और यह छोटे दुकानदारों की आर्थिक मौत के समान है।

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नेमप्लेट के फैसले पर SC का आया फैसला 

जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती देने वाले एक एनजीओ, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर मामले की सुनवाई की। NGO की ओर से पेश हुए वकील सीयू सिंह ने कहा कि आदेश का कोई वैधानिक समर्थन नहीं है और यह किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। सिंह ने आगे कहा कि, ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। कोई भी कानून पुलिस आयुक्त को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है। हर चाय की दुकान और सड़क किनारे की अन्य दुकानों पर कर्मचारियों और मालिकों के नाम देने का निर्देश किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है।

वहीं, दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह आदेश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया है और इसे छद्म कहा है। यह कांवड़ यात्रा के लिए एक छद्म आदेश है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा यदि वे अपना नाम नहीं दिखाते हैं। हम हजारों किलोमीटर की बात कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश दुकानें चाय की दुकानें हैं और कुछ फल दुकानदारों की हैं।

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भिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा?

सिंघवी ने आगे कहा कि, “बड़ा मुद्दा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आप किसी रेस्तरां में मेनू के आधार पर जाते हैं न कि कौन परोस रहा है। निर्देश का विचार पहचान के आधार पर बहिष्कार है। यह वह गणतंत्र नहीं है जिसकी हमने संविधान में कल्पना की थी। सिंघवी ने आगे कहा कि यात्राएं दशकों से होती आ रही हैं और सभी धर्मों के लोग यात्रा के दौरान कांवड़ियों की मदद कर रहे हैं।”यह पहचान समावेशन के बारे में है। यह आदेश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया है। नाम देने और रेस्तरां में खाने के उद्देश्य और उद्देश्यों के बीच इस गठजोड़ के पीछे क्या तर्क हो सकता है?” पिछले हफ़्ते मुज़फ़्फ़रनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था। बाद में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने पूरे राज्य में इस आदेश को लागू कर दिया।

‘जारी किए गए विवादित निर्देश स्पष्ट रूप से मनमाने’

याचिका में कहा गया है कि, “तीर्थयात्रियों की खान-पान संबंधी प्राथमिकताओं का सम्मान करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के कथित लक्ष्य के साथ जारी किए गए विवादित निर्देश स्पष्ट रूप से मनमाने हैं। बिना किसी निर्धारित सिद्धांत के जारी किए गए हैं। कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के राज्य के दायित्व को समाज के सबसे कमज़ोर और हाशिए पर पड़े वर्गों पर छोड़ देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल ने भी यूपी और उत्तराखंड सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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