इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :
Kisan Andolan Update : केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए ड्राफ्ट पर किसान सहमत हो गए हैं और दिल्ली की सीमाओं व अन्य इलाकों में प्रदर्शन कर रहे किसानों की घर वापसी पर आज फैसला होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार हुई बैठक के बाद यह जानकारी दी थी। वहीं अब सूत्रों के हवाले यह खबर सामने आ रही है कि दो दिनों के अंदर बॉर्डर खुल जाएंगे । संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सूत्रों की मने तो जिन बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है उसे खाली करने में 2 दिन लग सकते हैं।
सरकार के नए प्रस्ताव पर पहले संयुक्त किसान मोर्चा की पांच नेताओं की कमिटी ने नई दिल्ली में बैठक की और फिर सिंघु बॉर्डर पर मोर्चा की बड़ी बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है अब बस हम सरकार की तरफ से आधिकारिक चिठ्ठी का इंतजार कर रहे हैं।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने जो ड्राफ्ट भेजा था, उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस ड्राफ्ट के अनुसार मृतकों के परिजनों को पांच लाख का मुआवजा राज्य सरकार देगी। अब इसे सरकार को वापस भेजा गया है। जैसे ही सरकार अधिकारिक तौर पर इसे जारी कर देगी तो आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी दौरान हरियाणा सरकार ने भी किसानों को मुआवजे के तौर पर 5 लाख की मदद और केस वापस लेने की सहमति दे दी है। केंद्र ने एमएसपी कमेटी में सिर्फ मोर्चे के नेताओं को रखने की बात भी मान ली है। (Kisan Andolan Update)
किन मुद्दों पर बनी है सहमति (Kisan Andolan Update)
1- केंद्र सरकार द्वारा कमेटी बनाई जाएगी जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फिलहाल अभी जिन फसलों पर MSP मिल रही है, वह जारी रहेगी। एमएसपी पर जितनी खरीद होती है, उसे भी कम नहीं किया जाएगा।
2- हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों पर दर्ज केसों को वापस लेगी। वहीं दिल्ली और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के साथ रेलवे द्वारा दर्ज केसों को भी तत्काल वापस लिया जाएगा।
3- मुआवजे के मुद्दे पर बात की जाए तो उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सहमति बन गई है। पंजाब सरकार की तरह यहां भी 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि किसान आंदोलन में कुल 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है।
4- बिजली संशोधन बिल को लेकर भी बात हुई कि पहले उस पर किसानों के अलावा सभी संबंधित पक्षों से चर्चा होगी। सरकार उसे सीधे संसद में नहीं ले जाएगी।
5- प्रदूषण कानून को लेकर किसानों को सेक्शन 15 से आपत्ति थी, जिसमें किसानों को कैद नहीं, लेकिन जुर्माने का प्रावधान है। इसे भी केंद्र सरकार हटाएगी।
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