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India News(इंडिया न्यूज), kolkata rape murder case:कोलकाता रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को मृतक के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह कोई मामूली अपराध नहीं है लेकिन इसे दुर्लभतम भी नहीं कहा। सियालदह कोर्ट ने शनिवार 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी करार दिया।
सजा के ऐलान से पहले संजय सुनवाई के दौरान जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने जज से कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझे फंसाया गया है… संजय रॉय ने जज के सामने गिड़गिड़ाया सजा के ऐलान से पहले जब दोषी संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने उससे कहा कि तुम दोषी हो। सजा के बारे में तुम्हें कुछ कहना है? इस पर संजय रॉय ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। मुझे फंसाया गया है। बहुत कुछ बर्बाद हो गया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझ पर दोष स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है। मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरी रुद्राक्ष की माला फट जाती।
West Bengal’s Sealdah court pronounces life imprisonment to convict Sanjay Roy in RG Kar rape-murder case. The court also imposes a fine of Rs 50,000 pic.twitter.com/pPa43LPuKY
— ANI (@ANI) January 20, 2025
8-9 अगस्त 2024 की रात को हुई इस घटना के करीब 162 दिन बाद शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और संजय रॉय को दोषी करार दिया। इस मामले में करीब 57 दिन तक सुनवाई चली। पहले इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी। फिर हाईकोर्ट के दखल के बाद यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। इसके बाद जांच शुरू की गई। सीबीआई ने 120 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए। इस मामले में करीब दो महीने तक कैमरा ट्रायल चला।
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