ADVERTISEMENT
होम / देश / Rajasthan में Live-In पार्टनर की बेटी का किया रेप, कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

Rajasthan में Live-In पार्टनर की बेटी का किया रेप, कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

BY: Mahendra Pratap Singh • LAST UPDATED : March 3, 2024, 1:49 am IST
ADVERTISEMENT

संबंधित खबरें

Rajasthan में Live-In पार्टनर की बेटी का किया रेप, कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

Dhananjay Singh: Jaunpur court sentenced Dhananjay Singh to 7 years imprisonment, know what is the whole matter

India News (इंडिया न्यूज़), Rajasthan: राजस्थान की एक अदालत ने शनिवार, 2 मार्च को 33 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी लिव-इन पार्टनर की 13 वर्षीय बेटी के साथ बार-बार रेप करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने यह अपराध तब किया जब लड़की की मां ने कथित तौर पर आत्महत्या कर लिया और नाबालिग उसके साथ अकेली रह रही थी।

POCSO अदालत ने सुनाया फैसला:

एनडीटीवी के मुताबिक, लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने कहा कि झालावाड़ की एक POCSO अदालत ने मामले में प्रताप सिंह सोंधिया को दोषी ठहराया, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। गुर्जर ने कहा, मामला 12 दिसंबर, 2022 को झालावाड़ के डग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत से संबंधित है।

ये भी पढ़ें- Iranian Singer Shervin Hajipour: हिजाब प्रोटेस्ट के सपोर्ट में लिखा गाना, ग्रैमी विनर ईरानी सिंगर को 3 साल की…

क्या है पूरा मामला?

रामहेतार गुर्जर ने कहा, पीड़िता 5 साल की थी जब उसकी मां आरोपी के साथ रहने लगी। उन्होंने कहा, पांच साल बाद उसकी मां की आत्महत्या से मौत हो जाने के बाद वह उस आदमी के साथ अकेली रह रही थी। अपनी शिकायत में, नाबालिग ने आरोप लगाया कि घर से भाग जाने और अपनी नानी के घर जाने से पहले आरोपी ने लगभग 3-4 महीने तक उसके साथ बार-बार बलात्कार किया, जो बाद में उसे पुलिस के पास ले गई।

उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोंध्या के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया और एक दिन के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति 13 दिसंबर, 2022 से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद था।

अभियोजक ने कहा कि POCSO अदालत ने शनिवार को 15 गवाहों के बयानों और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर सोंध्या को 13 वर्षीय लड़की के साथ बार-बार बलात्कार और यौन शोषण का दोषी ठहराया।

ये भी पढ़ें-पार्टी की पहली सूची की घोषणा के बाद PM Narendra Modi का संदेश…, कहा- काशी के लोगों को नमन

Tags:

RajasthanRape Case :

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT