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'हम तो फांसी चाहते थे लेकिन…' RG Kar Case में कोर्ट के फैसले पर चीख पड़ीं CM मामता, सबके सामने जज को सुनाई खरी खोटी

BY: Deepak • LAST UPDATED : January 20, 2025, 5:22 pm IST
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'हम तो फांसी चाहते थे लेकिन…'  RG Kar Case में कोर्ट के फैसले पर चीख पड़ीं CM मामता, सबके सामने जज को सुनाई खरी खोटी

RG Kar Rape And Murder Case

India News (इंडिया न्यूज), RG Kar Rape Case: आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। मैं संतुष्ट नहीं हूं।’

अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ‘हम शुरू से ही मौत की सजा की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अगर केस सीबीआई को नहीं सौंपा गया होता और हमारे हाथ में होता तो बहुत पहले ही मौत की सजा दे दी गई होती। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं।’

बीजेपी भी संतुष्ट नहीं

इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, ‘हम मौत की सजा चाहते थे। ऐसा नहीं हुआ। पीड़ित परिवार को पैसे नहीं चाहिए। बंगाल के लोगों को नहीं लगता कि इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति शामिल था, इसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट को कहना चाहिए था कि संजय ने जिन लोगों का नाम लिया है, उनकी जांच होनी चाहिए।’

वहीं, कोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट, ज्वाइंट फोरम ऑफ डॉक्टर्स और अभय मार्च के प्रदर्शनकारियों की ओर से सियालदह कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

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आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा

कोलकाता की सियालदह सेशन कोर्ट ने आखिरकार सोमवार (20 जनवरी, 2025) को मामले में आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि, संजय रॉय का कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। कोर्ट में आरोपी ने अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। चूंकि वह रुद्राक्ष की माला पहनता है और अगर उसकी ओर से कोई गलत काम किया गया होता तो घटना के समय माला टूट जाती।

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मुआवजा पाकर क्या बोला पीड़ित परिवार?

आरजी कर मामले में पीड़ित परिवार ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। वहीं कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। लेकिन मृतक महिला डॉक्टर के पिता का कहना है कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं बल्कि न्याय चाहिए।

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Mamata BanerjeeRG Kar Case

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