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भारत में 26 लाख से भी ज्यादा WhatsApp अकाउंट हुए बैन, जानें इसकी पूरी वजह

WhatsApp Banned 26 Lacs Accounts: मेटा (Meta) के मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) ने मंगलवार को कहा कि उसने नए आईटी नियम, 2021 के तहत सितंबर के महीने में भारत में 26 लाख से ज्यादा खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि इन नियमों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा जिम्मेदारियां देने के […]

BY: Nishika Shrivastava • UPDATED :
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WhatsApp Banned 26 Lacs Accounts: मेटा (Meta) के मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) ने मंगलवार को कहा कि उसने नए आईटी नियम, 2021 के तहत सितंबर के महीने में भारत में 26 लाख से ज्यादा खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि इन नियमों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा जिम्मेदारियां देने के लिए संशोधित किया जा रहा है।

सितंबर में 666 शिकायत रिपोर्ट मिली

जानकारी के अनुसार, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में लगभग 500 मिलियन यूज़र हैं। भारत में सितंबर में 666 शिकायत रिपोर्ट मिली है, जिसमें रिकॉर्ड कार्रवाई 23 थी। आईटी नियम 2021 के अनुसार, कंपनी ने सितंबर 2022 महीने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें यूजर-सिक्योरिटी रिपोर्ट में मिली शिकायतों और वॉट्सऐप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई के साथ-साथ वॉट्सऐप की स्वयं की निवारक कार्रवाइयों का विवरण शामिल है।

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WhatsApp Banned 26 Lacs Accounts.

अगस्त में बैन हुए 23 लाख खातें

आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म ने अगस्त में भारत में 23 लाख से ज्यादा खराब अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया था। एडवांस आईटी नियम 2021 के तहत, प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनमें पांच मिलियन से ज्यादा यूज़र हैं। उन्हें को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है।

इसके साथ ही एक खुले, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने “डिजिटल नागरिकों” के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को नोटिफाई किया गया है।

नहीं अपलोड करना है हानिकारक/गैरकानूनी कंटेंट

सोशल मीडिया बिचौलियों को केवल यूजर्स को हानिकारक/गैरकानूनी कंटेंट की कुछ कैटेगरी को अपलोड नहीं करने के बारे में सूचित करने की जरूरत होती है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है।

मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक विस्तृत सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद संशोधनों को नोटिफाई किया गया था। बता दें कि नए प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्यस्थ का दायित्व केवल औपचारिकता नहीं है।

 

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