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Mukhtar Ansari: कोर्ट के सामने माफिया मुख्तार ने ऐसी रखी डिमांड,  जज की भी छुटी हंसी

BY: Divyanshi Singh • LAST UPDATED : June 2, 2023, 7:54 pm IST
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Mukhtar Ansari: कोर्ट के सामने माफिया मुख्तार ने ऐसी रखी डिमांड,  जज की भी छुटी हंसी

Mukhtar Ansari

India News (इंडिया न्यूज) : बांदा कारागार में बंद है। मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) ने हाल ही में कोर्ट में पेशी के दौरान जज से कहा था कि उसके वकील को उससे मिलने नहीं आने दिया जा रहा है। कोर्ट के सामने मुख्तार ने गुहार लगाई थी कि जब उसके वकील उससे मिलने आते थे तो वो लखनऊ के आम और केले लेकर आते थे। कोर्ट से गुहार लगाते हुए मुख्तार ने कहा था कि उसके वकील को आने दिया जाए जिससे वो जो खाना चाहता है वो मिल सके। कोर्ट ने आदेश देते हुए मुख्तार की बात मानी और रणधीर सिंह सुमन को उससे मिलने की अनुमति दे डाली।

मुख्तार ने की कुरकुरे की डिमांड

अब एक बार फिर से एंबुलेंस के मामले में मुख्तार की पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग से की गई। इस बार भी कोर्ट के सामने मुख्तार अपनी डिमांड लोकर पहुंच गया। कोर्ट के सामने पेश होने के साथ मुख्तार ने इस बार कुरकुरे की डिमांड की। इस डिमांड को सुनने के बाद जज की भी हंसी छूट गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गैंगेस्टर ने कहा कि उसे कुरकुरे और बिसिकुट खाना है। इसलिये इसकी व्यवस्था करवा दीजिए।

मेरे उपर लगे आरोप बेबुनियाद

कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार ने खुद को बेगुनाह बताया है। कोर्ट के सामने मुख्तार ने इस मुकदमें पर अपनी बातों को रखते हुए कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद है। उसे गलत तरीके से मुकदमे में फंसाया गया है। केस की सुनवाई एमपी- एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी। विशेष सत्र न्यायाधीश कमल कांत श्रीवास्तव के सामने मुख्तार अंसारी ने अपनी गुहार लगाई है।

गैंगेस्टर मुख्तार ने कहा कि वो कारागार की सुखी रोटी खा-खा कर थक चुका है। वहीं उसने कहा कि उसके लिए बिस्कुट और कुरकुरे का प्रबंध कराया जाए। बता दें कि इससे पहले की पेशी में भी मुख्तार अंसारी ने जेल में केले और लखनऊ के लजीज आम की डिमांड की थी, जो उसे कोर्ट के आदेश पर मिला भी है।

5 जून को आएगा फैसला

उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है। उसका आरोप है कि उसके उपर काफी सख्ती की जा रही है, इस बाबत भी मुख्तार ने कोर्ट के सामने अपनी बातों को रखा है। मुख्तार ने कहा कि 19 मई को बैरक में छापा मारने का बहाना किया गया और कुछ महत्वपूर्ण फाइलों और कागजों को हटा दिया गया। इसी के साथ उपर फर्जी पेपर के जुर्म में फर्जी मुकदमें धारा 419, 420 के तहत दर्ज किया गया। जानकारी हो कि मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि जज कमलकांत ने आदेश को सुरक्षित कर लिया और 5 जून को मामले फैसला देने तारीख लगाई है। 5 जून को यह फैसला मुख्तार अंसारी पर लगी धाराओं को हटाने या ना हटाने पर होगा।

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