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NEET-UG Controversy: पेपर लीक का कोई सबूत नहीं…, NEET-UG विवाद मामले में धमेंद्र प्रधान ने तोड़ी चुप्पी-Indianews

BY: Shubham Pathak • LAST UPDATED : June 13, 2024, 1:56 pm IST
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NEET-UG Controversy: पेपर लीक का कोई सबूत नहीं…, NEET-UG विवाद मामले में धमेंद्र प्रधान ने तोड़ी चुप्पी-Indianews

Dharmendra Pradhan

India News(इंडिया न्यूज),NEET-UG Controversy:  देश में लगातार रूप से चल रहे NEET-UG विवाद को लेकर अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG में पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है। जहां उन्होने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है।

  • नहीं थम रहा NEET-UG विवाद
  • धर्मेंद्र प्रधान ने तोड़ी चुप्पी
  • कहा नहीं है पेपर लीक का कोई सबूत

प्रधान ने तोड़ी चुप्पी

शिक्षा मंत्री प्रधान ने संवाददाताओं से बात चीत के दौरान कहा कि NEET-UG में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। NTA में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं, यह एक बहुत ही विश्वसनीय संस्थान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान न पहुंचे।

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अभ्यर्थियों को फिर से देनी होगी परीक्षा

केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 1,563 नीट-यूजी 2024 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला रद्द कर दिया गया है और उन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। अगर ये अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो उनके पिछले अंकों को बिना ग्रेस मार्क्स के रिजल्ट के लिए माना जाएगा।

साथ ही इन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। एनटीए ने इन छात्रों को विकल्प दिया है कि या तो वे सभी फिर से नीट में शामिल हो सकते हैं या बिना ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ ही एनटीए ने आगे बताया कि 1563 छात्रों को 23 जून को फिर से परीक्षा देनी होगी। परिणाम 30 जून से पहले आ सकता है।

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काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी

सुनवाई के दौरान बेंच ने एक बार फिर काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बेंच ने अब सभी संबंधित मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को एक साथ करने का निर्देश दिया है।

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