India News (इंडिया न्यूज़), New Criminal Law: तीन नए आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया है। यह सोमवार से प्रभावी है। इसके तहत पहला केस दिल्ली में दर्ज हुआ। वहीं बेंगलुरु में FIR का रिकॉर्ड बन गया है। यहां एक दिन में लगभग 39 मामले दर्ज हुए हैं।
ये कानून- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली।
नए कानून सोमवार को लागू हो गए। पुलिस के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि सबसे अधिक मामले व्हाइटफील्ड डिवीजन (9) में दर्ज किए गए, इसके बाद दक्षिणपूर्व डिवीजन (6), पश्चिम डिवीजन (5), और दक्षिण और पूर्व डिवीजन (4 प्रत्येक) का स्थान रहा। पूर्वोत्तर डिवीजन में 3 मामले दर्ज किए गए, जबकि उत्तर और मध्य डिवीजन में दो-दो मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस ने 4 मामले दर्ज किए।
बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद ने मीडिया को बताया कि सात मामले बीएनएसएस के तहत दर्ज किए गए थे, बाकी मामले बीएनएस के तहत आते हैं। सोमवार रात 9:30 बजे तक पूरे कर्नाटक में तीन नए कानूनों के तहत कुल 80 एफआईआर दर्ज की गईं।
गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि यद्यपि कर्नाटक राज्य सरकार ने नए कानूनों को रद्द करने की मांग की होगी यदि वे केवल राज्य में लागू होते, लेकिन उनकी राष्ट्रव्यापी प्रयोज्यता अस्वीकृति को जटिल बनाती है। “कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है, और वे सीखेंगे।
इस सप्ताह की शुरुआत में, भारत ने एक सदी पहले अपने पूर्व ब्रिटिश शासकों द्वारा लागू की गई न्याय प्रणाली को बदलने के लिए तीन नए आपराधिक कानून पेश किए। विशेष रूप से, आलोचकों का तर्क है कि नया कानून राज्य को अपने नागरिकों पर अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा दिसंबर में संसद के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) को शीघ्रता से लागू किया गया। इस दौरान 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया. सरकार का दावा है कि नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाएंगे, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न, बच्चों के खिलाफ अपराध, लिंचिंग और राज्य के खिलाफ अपराधों के मामलों को संभालने में।
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