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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार का नरम रुख, 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्ति, यहां देखें पूरी लिस्ट

Raunak Kumar • LAST UPDATED : September 22, 2024, 8:46 am IST

New High Court Chief Justices: 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्ति, यहां देखें पूरी लिस्ट

India News (इंडिया न्यूज), New High Court Chief Justices: केंद्र सरकार ने शनिवार (21 सितंबर) को 8 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। इस संबंध में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में खुशी हो रही है।

कानून मंत्री ने दी जानकारी

बता दें कि, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस नितिन मधुकर जामदार को केरल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।

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जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे थे सवाल

बता दें कि, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ताशी राबस्तान को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट की जज जस्टिस श्रीराम कल्पना राजेंद्रन को मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। इससे पहले शुक्रवार (20 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि कॉलेजियम की ओर से हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए दोबारा भेजे गए नामों को अभी तक मंजूरी क्यों नहीं दी गई है।

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