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New Tax System पर वित्त मंत्रालय दूर किया लोगों का भ्रम, जारी किया 6 सूत्रीय नोट

India News(इंडिया न्यूज),New Tax System: भारत में न्यू कर व्यवस्था को लेकर लगातार बाते हो रही है। जिसके बाद भारतीय वित्त मंत्रालय ने इस पर अपना पक्ष साफ करते हुए 6 सूत्रीय नोट जारी कर लोगों के भ्रम को दूर कर दिया है। जहां वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल, 2024 से कर व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं होगा क्योंकि अंतरिम बजट के आयकर प्रस्ताव आज (1 अप्रैल) से लागू हो गए हैं। वित्त मंत्रालय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) में एक पोस्ट में नई कर व्यवस्था पर भ्रम को दूर किया। नई कर व्यवस्था में दरें कम हैं लेकिन छूट और कटौतियां कम हैं।

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निर्माला सीतारमण ने दिया था बयान

वहीं इस मामले 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कराधान में कोई बदलाव नहीं होगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों को समान बनाए रखने का प्रस्ताव रखा।

वित्त मंत्रालय का बयान

इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने एक पोस्ट में कहा, ”यह देखने में आया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई कर व्यवस्था से जुड़ी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है।

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अंतरिम बजट की खास बातें

वहीं बात अगर अंतरिम बजट की करें तो, नए वित्तीय वर्ष (FY2024-25) के लिए आयकर स्लैब अपरिवर्तित रहे। शून्य से ₹3,00,000 तक की आय को कर से छूट दी जाएगी और ₹3,00,001 से ₹6,00,000 तक की आय स्लैब पर 5 प्रतिशत, ₹6,00,001 से ₹9,00,000 तक की आय पर 10 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। ₹9,00,001 से ₹12,00,000 पर 15 प्रतिशत, ₹12,00,001 से ₹15,00,000 पर 20 प्रतिशत, और ₹15,00,000 और इससे अधिक पर 30 प्रतिशत।

6 सूत्रीये नोट

1. — 01.04.2024 से कोई नया परिवर्तन नहीं आ रहा है।

2. – धारा 115बीएसी(1ए) के तहत नई कर व्यवस्था मौजूदा पुरानी व्यवस्था (छूट के बिना) की तुलना में वित्त अधिनियम 2023 में पेश की गई थी (नीचे तालिका देखें)

3. — नई कर व्यवस्था कंपनियों और फर्मों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए लागू है, वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफ़ॉल्ट व्यवस्था के रूप में लागू है और इसके अनुरूप मूल्यांकन वर्ष AY 2024-25 है।

4- नई कर व्यवस्था के तहत, कर दरें काफी कम हैं, हालांकि विभिन्न छूट और कटौतियों (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ उपलब्ध नहीं है, जैसा कि पुरानी व्यवस्था में था। प्रशासन।

5- नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है, हालांकि, करदाता वह कर व्यवस्था (पुरानी या नई) चुन सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद है।

6– नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है। बिना किसी व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। इसलिए, वे एक वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था और दूसरे वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था चुन सकते हैं और इसके विपरीत,” पोस्ट में कहा गया है।

Shubham Pathak

शुभम पाठक लगभग दो वर्ष से पत्रिकारिता जगत में है। वर्तमान में इंडिया न्यूज नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। वहीं इससे पूर्व में STV Haryana, TV100, NEWS India Express और Globegust में काम कर चुके हैं। संपर्क का स्रोत:- sirshubham84@gmail.com

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