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India News (इंडिया न्यूज), Gurgaon: गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ट्रैफिक ने रात के समय वाहनों की जांच के दौरान मिलने वाली शिकायतों के मद्देनजर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि रात के समय वाहनों का चालान नहीं काटा जाना चाहिए, ताकि वाहन चालकों को किसी तरह की असुविधा न हो। डीसीपी ट्रैफिक ने स्पष्ट किया कि यदि चालान जारी करना अत्यंत आवश्यक हो, तो ऐसा उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए। डीसीपी ट्रैफिक की ओर से 28 मई को यातायात निरीक्षकों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि यातायात निरीक्षकों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अपने अधीन नियुक्त सभी कर्मचारियों को आदेश दें कि रात में किसी भी वाहन को न रोका जाए और न ही कोई चालान जारी किया जाए।
गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ट्रैफिक ने कहा कि यदि किसी वाहन चालक को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान जारी करना अति आवश्यक हो। उस स्थिति में संबंधित राजपत्रित अधिकारी/अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाकर अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही उस वाहन का चालान नियमानुसार जारी किया जाए।डीसीपी ने यह भी चेतावनी दी कि जो भी पुलिसकर्मी इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्र में चेतावनी दी गई है कि आदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। लापरवाही और असावधानी की स्थिति में संबंधित यातायात पुलिस अधिकारी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से नियमानुसार सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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दरअसल, इस निर्णय का उद्देश्य गुरुग्राम में रात्रि के समय यातायात को सुचारू रूप से चलाना और सड़कों पर लोगों को होने वाली असुविधाओं को कम करना है। पत्र में कहा गया है कि यह बात मेरे संज्ञान में आई है कि रात्रिकालीन यातायात पुलिस कर्मी अनावश्यक रूप से आम लोगों के वाहनों को रोक रहे हैं। साथ ही उन्हें परेशान कर रहे हैं तथा अनावश्यक रूप से वाहनों के चालान भी जारी कर रहे हैं। डीसीपी ने बताया कि रात्रिकालीन यातायात कर्मियों की प्राथमिक भूमिका लोगों की सहायता करना तथा सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है, विशेषकर सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में। वहीं डीसीपी वीरेंद्र विज ने आश्वासन दिया कि यातायात पुलिस बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रात में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त रहेगी।
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