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nikah in auto ricksaw
India News (इंडिया न्यूज), Punjab And Haryana Court: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑटो रिक्शा में निकाह मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। पंजाब पुलिस की जांच से कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आई। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फतेहगढ़ साहिब जिले के डीएसपी से रिपोर्ट तलब की थी। कोर्ट ने संदेह जताया था कि मामले के पीछे धर्म परिवर्तन रैकेट हो सकता है। पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट से कोर्ट निराश है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि पुलिस की जांच तो महज ‘टिप ऑफ आइसबर्ग’ है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की मदद लेना लाजिमी है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि न तो जांच में कोई प्रगति हुई है और न ही मौजूदा मामले की संवेदनशीलता पर विचार करने का कोई प्रयास किया गया है। पीठ ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र पर जिन गवाहों के नाम और हस्ताक्षर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे विवाह में शामिल नहीं हुए और न ही उन्होंने प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस ने जांच ठीक से पूरी नहीं की।
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कोर्ट ने कहा कि कुछ ग्रामीणों और एक मौलवी के बयानों से कुछ साबित नहीं होता। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि लड़की ने अपना धर्म नहीं बदला है और वह अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म का पालन कर रही है।
आदेश में हाईकोर्ट ने कहा, ‘चूंकि यह शादी दिखावा लगती है, इसलिए मुस्लिम कानून के तहत मौलवी/काजी से दो गवाहों की मौजूदगी के बिना ऑटो-रिक्शा में निकाह कराने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, और शादी की जगह मस्जिद, नयागांव (एसएएस नगर, मोहाली) बताई गई है।’
कोर्ट ने कहा कि याचिका कोर्ट के मन में गहरे और स्पष्ट संदेह पैदा करती है, जिसे एक स्वतंत्र और केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई के माध्यम से जांच करवाकर खारिज किया जाना चाहिए।
एक जोड़े ने अंतरधार्मिक विवाह किया। वे परिवार से सुरक्षा की मांग करने के लिए हाईकोर्ट में गए थे। लेकिन इनकी शादी की हकीकत जानकर जज भी हैरान रह गए। हाईकोर्ट ने इस शादी पर हैरानी जताई, फिर जोड़े को फटकार लगाई थी। दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाने वाले अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पता चला कि इस जोड़े का ‘निकाह’ मस्जिद में नहीं बल्कि ऑटो-रिक्शा में हुआ था। जोड़े ने अपने बयान में मस्जिद का जिक्र किया था। लेकिन तस्वीर में ऑटो-रिक्शा में निकाह दिखाया गया था। कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई और इसे चौंकाने वाला बताया था।
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