India News (इंडिया न्यूज), Nirav Modi: ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी की जमानत अर्जी मंगलवार (7 मई) को पांचवीं बार खारिज कर दी। नीरव मोदी ने लंबी कैद का हवाला देते हुए अर्जी दाखिल की थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी ने लंबी कैद का हवाला देते हुए 16 अप्रैल को ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में 5वीं बार जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन आज सुनवाई के दौरान इसे खारिज कर दिया गया और वह अब भी हिरासत में है। जिला न्यायाधीश जॉन ज़ानी ने उनकी कानूनी टीम की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि साढ़े तीन साल पहले आखिरी जमानत आवेदन के बाद से लंबे समय के बाद सुनवाई को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए परिस्थितियों में बदलाव आया है।
न्यायाधीश ज़ानी ने थोड़ी देर बाद अपने फैसले में निष्कर्ष निकाला और कहा कि मैं संतुष्ट हूं कि जमानत के खिलाफ पर्याप्त आधार बने हुए हैं। एक वास्तविक, पर्याप्त जोखिम बना हुआ है कि आवेदक (नीरव मोदी) अदालत में उपस्थित होने में विफल रहेगा या गवाहों के साथ हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी स्तर पर एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का आरोप शामिल है। ऐसा नहीं जहां जमानत दी जा सकती है और आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। अदालत ने सुना कि जबकि मोदी प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई हार गए थे। वहां गोपनीय कार्यवाही चल रही थी जो उनके द्वारा उकसाई गई थी। यह एक शरण आवेदन को इंगित करेगा लेकिन अदालत में इसका एकमात्र अप्रत्यक्ष संदर्भ तब था।
बता दें कि भारतीय अधिकारियों की ओर से पेश क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने इस दावे को खारिज कर दिया कि यूके के गृह सचिव कभी भी प्रत्यर्पण का आदेश देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। सीपीएस बैरिस्टर निकोलस हर्न ने अदालत को बताया कि उन्होंने भारतीय अदालत में आरोपों का सामना न करने के लिए अपना पूरा दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया है। यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि संबंधित धोखाधड़ी 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक है। जिसमें से केवल 400 मिलियन अमरीकी डालर जब्त किए गए हैं। इसलिए उन्हें अभी भी पहुंच मिल सकती है। वहीं फिट्जगेराल्ड ने तर्क दिया कि आर्थिक अपराधों के आरोपों के कारण उनकी हिरासत बहुत लंबी हो गई है। उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने अब गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने की कोई कथित धमकी नहीं दी है।
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