India News ( इंडिया न्यूज़ ) Hijab News: हिजाब को लेकर ईरान से अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब हिजाब पर एक नया विधेयक तैयार कर रही है। एक्सपर्टों को डर है कि इसमें अभूतपूर्व रूप से कठोर दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। ईरान के अधिकारियों ने हिजाब पर अनुच्छेद- 70 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट में हिजाब न पहनने पर महिलाओं को जेल की लंबी सजा और नियमों का उल्लंघन करने वाले मशहूर हस्तियों व कारोबारियों के कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को 10 साल की सजा भी हो सकती है।
इसके साथ ही ड्रेस कोड का पालन न करने वाली महिलाओं की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की बात कही गई है। इस विधेयक को इस साल की शुरुआत में ईरानी न्यायपालिका ने ड्राफ्ट करके विचार के लिए सरकार के पास भेजा था। इसके बाद उस ड्राफ्ट को कानूनी- न्यायिक आयोग में भेजा गया।
ईरान पारंपरिक रूप से अपने इस्लामी दंड संहिता के अनुच्छेद 368 को हिजाब कानून मानता है, जिसमें कहा गया है कि ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वालों को 10 दिन से लेकर दो महीने तक की जेल या 50,000 से 500,000 ईरानी रियाल के बीच जुर्माना हो सकता है। अब नए विधेयक में हिजाब का उल्लंघन करने पर 5 से 10 साल की जेल की सजा के साथ-साथ 360 मिलियन ईरानी रियाल (8,508 अमेरिकी डॉलर) तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।1979 की इस्लामी क्रांति में आखिरी शाह को उखाड़ फेंकने के बाद ईरान में 1983 में हिजाब अनिवार्य कर दिया गया था।